Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद फिलहाल कम से कम पाबंदियों के साथ जन अनुशासन की पालना कराने पर अपनी राय व्यक्त की है. कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. देश के कई राज्यों में एहतियात के तौर पर रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है. इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी एहतियात के तौर पर कदम उठाए हैं. राजस्थान में रात्रि कालीन जन अनुशासन की घोषणा कर दी गई है जो कि रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगी साथ ही प्रदेश में वैक्सीन को लेकर अनिवार्यता रहेगी.


नये साल के स्वागत से पहले ये जान लें


सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / त्योहारों / शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति ऐसा कार्यक्रम करने पर आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.


नए वर्ष के जश्न में कोई परेशानी नहीं होगी. 31 दिसंबर को रेस्टोरेंट्स व होटल खुले रखने के समय बढ़ाए गए हैं. रात 1:00 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू किए जाएंगे.


विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमण का खतरा बहुत कम है और संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है. 


समस्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय / कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्राएं एवं संस्थान द्वारा संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी. समस्त राजकीय कार्मिकों से भी कोविड-19 की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवाने को कहा गया है.  


प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. यहां 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो उसे प्रवेश देने को कहा गया है.


समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थानों पर रात्रि 10:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो.  समस्त मॉल्स / दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. 


इसे भी पढ़ें :


Omicron in Rajasthan: राजस्थान में ओमिक्रोन के 23 नये केस, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप


Rajasthan News: पुलिसकर्मियों द्वारा फंसाए गए बुज़ुर्ग को राजस्थान मानवाधिकार ने की 5 लाख मुआवजा देने की सिफारिश