राजस्थान में बिना वीजा के अवैध तरीके से रह रहा था नाइजीरियन शख्स, कोर्ट ने सुनाई 3.5 साल की सजा
Kota News: इनेक एगवुओबा 19 जून 2017 से ही भारत में रह रहा है. वो फ्रूट्स का बिजनेस करने के लिए छह महीने के बिजनेस वीजा पर भारत आया था. उसका वीजा साल 2017 के दिसंबर में ही खत्म हो गया था.
Rajasthan News: राजस्थान के कोटा की एडीजे वन कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) एक नाइजीरियन शख्स को बिना बीजा के भार त में रहने पर को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. नाइजीरियन को ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया.
नाईजीरियन युवक अलवर में रह रहा था. जो हरिद्वार वलसाड ट्रेन में सफर कर रहा था. टीटी को देखकर ट्रेन में इधर-उधर छुपने लगा, लेकिन टीटी ने उसका टिकट चेक किया, तो युवक के पास टिकट भी नहीं था, तभी उसके डाक्यूमेंट भी चेक किए. संतोष जनक जवाब नहीं देने पर जीआरपी को इस बारे में सूचना दी.
जीआरपी ने उससे पूछताछ की और नाइजीरियन दूतावास से संपर्क साधा, तो पता लगा कि वह बिना वीजा के भारत में घूम रहा है. उसके बाद जीआरपी ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था. वहीं एडीजे वन कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि बिना वीजा के सफर करते हुए जीआरपी कोटा ने 20 जुलाई 2023 को हरिद्वार वलसाड ट्रेन से नाइजीरियन मंडे इनेक एगवुओबा को गिरफ्तार किया था.
हाई कोर्ट से जमानत खारिज
इसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था, हाई कोर्ट से भी उसकी जमानत खारिज हो गई थी. सलीम खान ने बताया कि नाइजीरियन के पास भारत में रहने का वीजा नहीं था. वह पिछले छह साल से भारत में अवैध रूप से रह रहा था. नाइजीरियन के खिलाफ धारा 14 विदेशी विषेयक अधिनियम 1946 के तहत कार्रवाई की गई थी. इसके संबंध में जीआरपी कांस्टेबल महेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ था.
इनेक एगवुओबा 19 जून 2017 से ही भारत में रह रहा है. वो फ्रूट्स का बिजनेस करने के लिए छह महीने के बिजनेस वीजा पर भारत आया था. उसका वीजा साल 2017 के दिसंबर में ही खत्म हो गया था, लेकिन उसने इसे रिन्यू नहीं करवाया.