Rajasthan Crime News: राजस्थान (Rajasthan) के पाली (Pali) में एक डांस टीचर (Dance Teacher) ने आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा (Minor Girl Student) का स्कूल में यौन शोषण (Sexual Exploitation) किया. इस मामले में सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने दोषी डांस टीचर को सजा सुनाते हुए पांच साल के लिए जेल भेजा है, साथ ही उस पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


छात्रा से यौन शोषण का यह मामला साल 2014 का है. उस वक्त छात्रा पाली के एक प्राइवेट स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ती थी. स्कूल में ही अजय पंवार नाम का डांस टीचर था. एक दिन नाबालिग को अकेला देखकर अजय पंवार ने उससे छेड़छाड़ की और फोटो खींच लिए. इसके बाद आरोपी ने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर कई बार बच्ची का यौन शोषण किया.


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ऐसे हुई कार्रवाई


आरोपी की घिनौनी करतूत से आखिरकार तंग आकर मासूम छात्रा ने परिजनों को आपबीती सुनाई. इसके बाद परिवार ने 28 नवंबर, 2019 को पाली के औद्योगिक थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.


विशिष्ट लोक अभियोजक ने यह कहा


विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट एक के जज सचिन गुप्ता ने इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद पाली शहर के सरदार पटेल नगर निवासी 30 वर्षीय डांस टीचर अजय पंवार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.


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