(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Rajasthan: प्रतापगढ़ वीडियो केस की पीड़िता को गहलोत सरकार देगी सरकारी नौकरी, कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले
Pratapgarh Viral Video Case: राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी. वहीं, अशोक गहलोत की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं.
Ashok Gehlot Cabinet Decision: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में संविदा कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन करने, कार्यप्रभारित कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और राजस्थान वक्फ नियम-2023 के प्रारूप का अनुमोदन करने, 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भू-आवंटन और धरियावद घटना की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुमोदन किया गया.
राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी. अब राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का गठन करने का मंत्रिमंडल में बड़ा निर्णय लिया गया है. विभिन्न राजकीय विभागों, संस्थानों में कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण/चयन पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा. संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करते हुए उचित पारिश्रमिक उपलब्ध करवाया जाएगा. विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होंगे. राज्य को कार्मिकों के कौशल का लाभ मिलेगा.
पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी
मंत्रिमंडल ने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने का संवेदनशील निर्णय लिया है. पीड़िता को शिक्षा विभाग के स्थानीय राजकीय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी. इससे पीड़िता का सामाजिक पुनर्वास हो सकेगा. मंत्रिमंडल ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 में शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.
राजस्थान वक्फ नियमों के प्रारूप का अनुमोदन
बैठक में मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 109 के तहत राजस्थान वक्फ नियम-2023 सम्बंधित प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इन नियमों के लागू होने से वक्फ कार्य अधिक सुगमता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता से संपादित किए जा सकेंगे.
कार्यप्रभारित कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति के अवसर
बैठक में राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2023, राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ शाखा) सेवा नियम-1973, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) (संशोधित) नियम-2023 तथा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जनस्वास्थ्य शाखा) (संशोधित) नियम-2023 को मंजूरी दी गई. इस निर्णय से इन विभागों के कार्यप्रभारित कार्मिकों को विभागीय सेवा नियमों की परिधि में लाते हुए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे. उल्लेखनीय है कि पूर्व में कार्य प्रभारित कार्मिक जिस पद पर नियुक्त होते थे, उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे थे.
राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम-2023 का अनुमोदन
राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2023 का भी अनुमोदन किया गया. इस निर्णय से अभियोजन अधीनस्थ सेवा में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ मिल सकेगा. साथ ही, मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंकों के प्रावधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी गई है. राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई.
चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का होगा गठन
मंत्रिमंडल ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है. इससे राज्य में चर्म व्यवसाय से सम्बंधित व्यक्तियों की आय एवं उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी. रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे. यह बोर्ड राज्य में चर्म दस्तकारों के समग्र विकास एवं कुशल चर्म हैंडीक्राफ्ट कामगारों व उद्यमियों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगा.