Rahul Gandhi Membership Reinstatement: सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम मानहानी मामले में सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसदी आज फिर बहाल कर दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद आज लोकसभा सचिवालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की. वहीं संसद सदस्या बहाल होने के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं के इस पर रिएक्शंस सामने आ रहे हैं. वहीं सदस्यता बहाल होने को राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इसे सत्य की जीत बताया है.


सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा, "सत्य की जीत हुई... संसद में फिर जनता की आवाज बुलंद होगी. राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने से लोकतंत्र को बचाने, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए किए जा रहे संघर्ष को नया बल मिलेगा. INDIA को सशक्त बनाने की दिशा में सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेंगे."


लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
लोकसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 24 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को एक विशेष अपील पर केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिसके बारे में सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को आदेश दिया था.


सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी सजा पर रोक
गौरतलब राहुल गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार चार अगस्त को निचली अदालत के सजा के आदेश पर रोक लगा दी थी. ये रोक सूरत सेशन कोर्ट से दोषसिद्धि पर फैसला आने तक जारी रहेगी, जहां राहुल गांधी ने कनविक्शन के खिलाफ अपील दायर कर रखी है.


ये भी पढ़ें


Rajasthan News: गहलोत सरकार ने गुलाबी नगर को चार जिलों में बांटा, अब कुछ ऐसी होगी जयपुर जिले की नई तस्वीर