Indian Railway: रेलवे (Railway) में सभी यात्रा करते हैं, कई बार टिकट होने के बावजूद हम निजी कारणों से टिकट कैंसिल करवा देते हैं. ऐसे में रेलवे टिकट कैंसिल करवाने की एवज में यात्रियों से शुल्क वसूलता है. लेकिन राजस्थान के कोटा में एक यात्री इंजीनियर से रेलवे ने ज्यादा टिकट कैंसिलेशन वसूल लिया तो वो अपने हक के लिए रेलवे से लड़ गया. लड़ने का असर ये हुआ कि लगभग 3 लाख लोगों को इससे फायदा हो गया.   


35 रुपये रिफंड के लिए 5 साल की लड़ाई
दरअसल राजस्थान के कोटा के इंजीनियर सुजीत स्वामी ने रेलवे से 35 रुपये रिफंड पाने के लिए अपनी 5 साल की लड़ाई जीत ली. उनकी इस जीत से करीब तीन लाख लोगों को फायदा होगा इंजीनियर सुजीत स्वामी को मिले आरटीआई जवाब के अनुसार, रेलवे ने 2.98 आईआरसीटीसी यूजर्स को रिफंड में 2.43 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. स्वामी ने कहा कि उन्होंने लगभग 50 आरटीआई आवेदन दायर किए थे. तब जाकर ये जीत मिली है.


2.98 लाख यात्रियों को फायदा
सुजीत स्वामी ने जीएसटी लागू होने से पहले अपने टिकट को रद्द करने के बावजूद सेवा कर के रूप में 35 रुपये वसूलने की अपनी लड़ाई में चार सरकारी विभागों को पत्र लिखे. उन्होंने दावा किया कि आईआरसीटीसी ने आरटीआई के जवाब में कहा कि हर टिकट पर 35 रुपये का रिफंड के साथ 2.98 लाख उपयोगकर्ताओं को कुल 2.43 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी. स्वामी ने बताया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर्, जीएसटी परिषद और वित्त मंत्री को टैग करते हुए रिफंड की मांग के लिए मेरे बार-बार किए गए ट्वीट्स ने 2.98 लाख उपयोगकर्ताओं के रिफंड की मंजूरी में अहम भूमिका निभाई है.' 


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रेलवे ने 35 रुपए ज्यादा लिए
बता दें कि 30 साल के स्वामी ने नई जीएसटी व्यवस्था लागू होने के एक दिन बाद 2 जुलाई को यात्रा करने के लिए अप्रैल 2017 में स्वर्ण मंदिर मेल में अपने शहर से नई दिल्ली से के लिए रेलवे टिकट बुक किया था. हालांकि, उन्होंने 765 रुपये का खरीदा गया टिकट कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कैंसिल करने के लिए 65 के बजाय 100 की कटौती के साथ 665 का रिफंड मिला. उन्होंने कहा कि सेवा कर के रूप में उनसे 35 रुपये की अतिरिक्त राशि वसूली गई. स्वामी ने रेलवे और वित्त मंत्रालय को आरटीआई भेजकर 35 रुपये रिफंड के लिए अपनी लड़ाई शुरू की.


एक आरटीआई जवाब के मुताबिक, आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 43 का हवाला देते हुए कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले बुक किए गए और लागू होने के बाद रद्द किए गए टिकटों के लिए बुकिंग के समय लिया गया सेवा कर वापस नहीं किया जाएगा.


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