Rajasthan Electricity: इन दिनों विद्युत निगम बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस भेज रहा है. यह नोटिस 2 महीने का एडवांस बिल जमा करवाने के लिए भेजा जा रहा है. इस नोटिस ने घरेलू और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की नींद उड़ा दी है. लोगों में मन में सवाल उठने लगे हैं. क्या जमा करवाई गई एडवांस राशि वापस मिलेगी? क्या एडवांस जमा नहीं करवाने पर आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा? क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कार्यालय से जानकारी जुटाई है.


इसलिए किया सिक्योरिटी राशि में इजाफा
उपभोक्ता को नया बिजली कनेक्शन देते वक्त सिक्योरिटी के तौर पर एडवांस राशि बरसों से जमा कर रहे हैं. अब आधुनिक संसाधन बढ़ने से बिजली का उपभोग भी बढ़ गया है. ऐसे में पहले और अब एवरेज बिल की राशि में अंतर आ गया है. अब उपभोक्ता का बिजली बिल पहले से अधिक आने लगा है. ऐसे में वर्तमान बिल के एवरेज आधार पर उनसे दो माह की बिल राशि का डिफरेंस अमाउंट बतौर सिक्योरिटी लिया जा रहा है. जिन उपभोक्ताओं ने पहले सिक्योरिटी राशि जमा करवा रखी है उन्हें शेष राशि जमा करवानी होगी.


राशि जमा कराने के लिए देंगे समय
जिन उपभोक्ताओं की एडवांस राशि में अंतर आया है उन्हें नोटिस भेज रहे हैं. नोटिस मिलने के बाद करीब एक महीने में उपभोक्ता को सिक्योरिटी राशि का डिफरेंस अमाउंट जमा करवाना होगा. अगर समय पर राशि जमा नहीं करवाई तो डिस्कॉम 30 दिन का नोटिस देकर बिजली कनेक्शन काट सकता है. कनेक्शन काटने की कार्रवाई एईएन करते हैं. हालांकि, कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ता से कई बार समझाइश की जाती है.


ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं अमाउंट
बिजली उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं. डिस्कॉम की वेबसाइट या ऊर्जा सारथी ऐप के माध्यम से राशि जमा करवा सकते हैं. ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एजेंसी के माध्यम से भी किया जा सकता है. भुगतान के लिए तय लास्ट डेट को सार्वजनिक या राजपत्रित अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस को लास्ट डेट माना जाएगा. भुगतान राशि विद्युत निगम के कैश काउंटर पर भी जमा करवा सकते हैं.


कनेक्शन कटवाने पर वापस मिलेगी जमा राशि
उपभोक्ताओं के मन में सवाल है कि एडवांस सिक्योरिटी राशि कब वापस मिलेगी? ऐसे में डिस्कॉम ने तय कर रखा है कि जब भी उपभोक्ता अपना बिजली कनेक्शन कटवाएंगे उन्हें यह सिक्योरिटी राशि रिफंड कर दी जाएगी. तब तक यह राशि डिस्कॉम के पास ही अमानत के रूप में जमा रहेगी.


सिक्योरिटी राशि पर डिस्कॉम देगा ब्याज
डिस्कॉम जो राशि सिक्योरिटी के नाम पर जमा कर रहा है उसका ब्याज भी उपभोक्ताओं को दिया जाता है. साल में एक बार बैंक रेट के आधार पर उपभोक्ता को ब्याज देते हैं. ब्याज राशि हर साल अप्रैल, जुलाई और अगस्त के बिल से कम कर दी जाती है.


ऐसे कर सकते हैं शिकायत
अगर उपभोक्ता को लगता है कि उसे दो माह के औसत बिल से ज्यादा सिक्योरिटी राशि जमा कराने का नोटिस भेजा है तो वह संबंधित एईएन ऑफिस में शिकायत कर सकता है. समझौता समिति शिकायत देखते हुए मामले का निपटारा करेगी. बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर माह की 10 तारीख को एईएन ऑफिस में और 20 तारीख को एक्सईन ऑफिस में जन अभाव अभियोग शिविर में संपर्क कर सकते हैं.


अन्य राज्यों में भी हो रही वसूली
ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही डिस्कॉम विद्युत उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी राशि वसूल रहा है. मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इसी तरह सिक्योरिटी राशि ली जा रही है. मध्यप्रदेश में जुलाई-अगस्त-सितंबर 2022 में भी इस तरह की वसूली बिल सुरक्षा निधि के नाम पर हुई है.


राजस्थान में है 1.47 करोड़ उपभोक्ता
आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान प्रदेश में 1.47 करोड़ उपभोक्ता बिजली का उपभोग कर रहे हैं. इनमें 1.14 करोड़ घरेलू कनेक्शन हैं. इनके अलावा 12 लाख कॉमर्शियल और 16 लाख कृषि कनेक्शन हैं. 5 लाख स्मॉल, मीडियम, लार्ज इंडस्ट्रीज और स्ट्रीट लाइट कनेक्शन हैं.


ये भी पढ़ें


आदर्श को-ऑपरेटिव स्कैम में खुली एक और परत, मुकेश मोदी ने फाड़े 224 करोड़ के सूट, जानें क्या है पूरा मामला


Udaipur Murder Case: कन्हैया लाल के बेटे ने ली प्रतिज्ञा, कहा- जब तक दोषियों को फांसी नहीं मिलती तब तक...