Rajasthan Corona Lockdown: कोरोना का संक्रमण तीसरी लहर में हाहाकार मचा रहा है. संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है, इसको देखते हुए राजस्थान में कई पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं. बता दें कि 10 प्रतिशत से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में कभी भी लॉकडाउन जैसी सख्ती लगाई जा सकती है. गृह विभाग की गाइडलाइन में इसका प्रावधान किया गया है. प्रदेश के जयपुर, जोधपुर सहित 10 जिलों में हालात अच्छे नहीं है. इन जिलों में 10 प्रतिशत से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है. इनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, दोसा, कोटा, उदयपुर और पालिका शामिल हैं. जोधपुर के शास्त्री नगर, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, जयपुर में मानसरोवर, वैशाली नगर सहित कई कॉलोनियों में भी सख्ती बढ़ाई जा सकती है. गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अलग-अलग प्रतिबंध के साथ लॉकडाउन लगाने का प्रावधान भी है.


शहरी क्षेत्र     जनसंख्या        प्रतिशत केस       जोन    
                   एक लाख        100 केस         रेड जोन
                   एक लाख        51 केस           येलो जोन
                    एक लाख        50 से कम       ग्रीन जॉन


ग्रामीण क्षेत्र   जनसंख्या       प्रतिशत केश                जोन
                     1000              20 केस                 रेड जोन
                     1000              20 से कम केस      येलो जोन
                     1000               0 केस                  ग्रीन जोन


11 जनवरी से लागू हैं ये प्रतिबंध


बता दें कि 11 जनवरी से पूरे प्रदेश में बाजार रात 8:00 बजे तक ही खोलने का आदेश है. शहरों में शादी समारोह केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्र में शादी में 100 लोग शामिल हो पाएंगे. धार्मिक स्थल 5:00 बजे से 8:00 बजे तक ही खुलेंगे. फूल, माला, प्रसाद, चादर लेकर जाने पर रोक है. शनिवार रात 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.


आइसोलेशन के लिए ये है शर्त


होटल रिसॉर्ट में पर्यटन, फिल्म शूटिंग, दूसरे इवेंट और लोगों को ठहरने के लिए आइसोलेशन की शर्त रखी गई है. आइसोलेशन में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे. आइसोलेशन के लिए भी शर्तें हैं जिस होटल का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर से ज्यादा और गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं. इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी. होटल के आइसोलेशन में एक बार इंटर करने के बाद समारोह खत्म होने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति होगी. आइसोलेशन जोन में तय मेहमानों के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे.


इन लोगों को होगी छूट


संडे लॉकडाउन में जिन्ह फैक्ट्रियों में लगातार प्रोडक्शन होता है और नाइट शिफ्ट चलती हैं, उन फैक्ट्रियों को चालू रखने की छूट होगी. इनके कर्मचारियों के आने-जाने पर पाबंदी नहीं होगी. आईटी, टेलीकॉम सेवा, मेडिकल दुकानें, शादी समारोह में जैसे सेवा वाले, ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट होगी.


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