Rajasthan High Security Registration Plates: राजस्थान में वाहन मालिकों के लिए आज से यह बड़ा नियम बदल गया है. एक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश के करीब 28 लाख वाहन मालिकों को एक बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है. दरअसल वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HRSP) लगाने के लिए प्रदेश में पिछले छह महीने से अभियान चल रहा है, लेकिन आखिरी तारीख 31 जुलाई तक 21 लाख वाहनों में नंबर प्लेट लग नहीं पाया है.
राजस्थान में करीब 32 लाख छोटे बड़े वाहन है, जिसमें अब भी करीब 28 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाया है. अब नियम के तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माने के तौर पर भारी शुल्क वसूल करेगी. राजस्थान में सरकार बदलते ही दिसंबर 2023 में वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए थे.
ऑनलाइन नंबर प्लेट लगवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की गई थी. दिसंबर 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 8 महीने की अवधि में केवल 7.27 लाख वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सके हैं. वहीं परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी भी 21 लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना बाकी है. अब इनके लिए सरकार कोई राहत देगी या नियमों के तहत चालान कटेंगे.
इस हिसाब से लगेगा फाइन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का नियम लागू कराये जाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं. इतना ही नहीं इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है. परिवहन मंत्री ने इसके लिए पहले ही आदेश जारी कर चुके हैं. इसमें पांच साल पुराने सभी वाहन शामिल हैं. जानकारी के अनुसार टू व्हीलर पर 425 रुपये, कार पर 695 रुपये, भारी वाहनों पर 730 रुपये और ट्रैक्टर-कृषि कार्य में लगे वाहनों पर 495 रुपये फाइन लगाया जाएगा. इसके अलावा अगर नंबर प्लेट से छेड़छाड़ हुई है तो पांच हजार रुपये तक फाइन लगाई जाएगी.