Rajasthan News: राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna) के अंतर्गत इस वर्ष खरीफ 2022 के लिए उड़द, मक्का, धान, सोयाबीन तेल के साथ बाजरा फसल को भी शामिल किया गया है. खरीफ 2022 का बीमा 31 जुलाई 2022 तक किया जाएगा. उप निदेशक कृषि (विस्तार) रमेश चंद जैन (Ramesh Chand Jain) ने कहा कि ऋणी, गैर-ऋणी और बटाई पर खेती करने वाले किसान, बैंकों और सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से फसल बीमा करवा सकेंगे. बीमा पूरा करना स्वैच्छिक है.


बीमा योजना से बाहर होने वाले इच्छुक ऋणी किसान द्वारा 24 जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा को लिखित में सूचना दे दी गई है. अगर वे फिर से योजना में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें 'ऑप्शन इन' का फार्म देना होगा. अगर किसान फॉर्म में विकल्प नहीं देते हैं तो वह योजना से बाहर हो जाएंगे. रमेश चंद जैन ने बताया कि अगर कृषक बैंक शाखा से फसल विशेष के लिए ऋण लेने के उपरांत दूसरी फसल की बुवाई करते हैं तो उन्हें इसकी सूचना 29 जुलाई तक बैंक शाखा को देना होगा. 


यह होंगी अधिसूचित फसलें
उपनिदेशक कृषि विस्तार ने बताया कि तहसील बूंदी में पटवार स्तर पर उड़द, मक्का, धान, तहसील स्तर पर सोयाबीन, वहीं हिंडोली में पटवार स्तर पर उड़द, मक्का, तहसील स्तर पर बाजरा, सोयाबीन, तिल, इंद्रगढ़ में पटवार स्तर पर उड़द, सोयाबीन, केशोरायपाटन में पटवार स्तर पर उड़द, सोयाबीन, नैनवां में पटवार स्तर पर उड़द, तहसील स्तर पर मक्का, सोयाबीन तथा तालेड़ा तहसील में पटवार स्तर पर उड़द, मक्का, धान, सोयाबीन की अधिसूचित फसलें निर्धारित की गई है.


जोखिम जो बीमा में होगी कवर
योजना के तहत खरीफ फसल में बाढ़, जलप्लावन, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, तूफान ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, बवंडर से उपज में नुकसान, फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाई हुई फसल में चक्रवात, वर्षा, ओलावृष्टि से नुकसान (14 दिन तक ) के लिए 48 घंटे में बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या लिखित में 7 दिन के भीतर बीमा कंपनी या कृषि विभाग को सूचित करने पर व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर बीमा क्लेम का निस्तारण किया जाएगा.


31 जुलाई तक करवा सकेंगे ई-केवाईसी का सत्यापन
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसानों का ई-केवाईसी सत्यापन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है. जिला कलेक्टर डॉ रवींद्र गोस्वामी ने सभी तहसीलदारों, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार विभाग के उप निदेशकों को निर्देश दिए. 


निर्देश में सभी पीएम किसान लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन ओटीपी के माध्यम से पीएम किसान पोर्टल पर मुफ्त किया जा सकता है. सीएससी के माध्यम से भी ई-केवाईसी सत्यापन बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग करते हुए 15 रुपये का शुल्क कर सहित प्रति लाभार्थी किया जा सकता. उन्होंने  ई-केवाईसी कार्य को 31 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही योजना के तहत लाभान्वित होने वाले सभी किसानों के लिए अपने आधार नंबर को अपने बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है. योजना के तहत पात्र किसानों को अगली किश्त का भुगतान ई-केवाईसी कराकर आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ने के बाद ही देय होगा. उन्होंने दिए हुए निर्देश में कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन का कार्य निर्धारित समय में पूरा कर प्रमाण पत्र भिजवाया जाए.



ये भी पढ़ें


Jodhpur News: जोधपुर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, दो सगे भाई-बहन समेत पांच की डूबने से मौत


Rajasthan Rains: जोधपुर में आज भी बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कलेक्टर ने दिए ये आदेश