Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana 2021: राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना से 8.84 लाख से अधिक काश्तकार लाभान्वित हुए हैं, उन्हें 231 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है. भाटी ने बताया कि इस योजना में 8 लाख 84 हजार से अधिक काश्तकारों को लाभान्वित करते हुए 231 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है. इनमें से 3 लाख 41 हजार से अधिक काश्तकारों के बिजली बिल शून्य स्तर पर आ गए हैं. भंवर सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी वर्ष मई में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में एक हजार रुपये प्रतिमाह व 12 हजार रुपये सालाना अतिरिक्त अनुदान देने की योजना लागू की है. काश्तकारों को राज्य सरकार अनुदानित 90 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है. अगर आप भी राजस्थान के किसान हैं तो जानिए आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा और इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं. 


ऐसे करें अप्लाई



  • इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी विद्युत विभाग में जाना होगा.

  • इसके बाद मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त लेना होगा.

  • अब एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरने होंगे.

  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा.

  • इतना करने के बाद फॉर्म विद्युत विभाग में जमा करना होगा

  • इस तरह आप मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 


इन दस्तावेजों की है जरूरत



  • आधार कार्ड

  • बैंक खाता विवरण

  • निवास प्रमाण पत्र

  • राशन कार्ड

  • आय प्रमाण पत्र

  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

  • मोबाइल नंबर


कौन कर सकता है आवेदन? 



  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए राजस्थान का स्थाई निवासी होना जरूरी है.

  • सिर्फ राजस्थान के कृषि उपभोक्ताओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है.

  • इस योजना का लाभ केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं उठा सकते हैं.

  • अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी आधार संख्या आपके खाते से लिंक होनी जरूरी है. 


मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के ये हैं फायदे



  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के जरिए प्रदेश के किसान उपभोक्ताओं को अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे कि उन्हें बिजली के बिल का भुगतान करने में मदद मिले.

  • यह अनुदान राशि प्रतिमाह अधिकतम प्रतिमाह 1000 और प्रतिवर्ष अधिकतम 12000 है.

  • सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगम द्वारा इस योजना के अंतर्गत द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर बिजली का बिल जारी किया जाएगा.

  • बिजली के बिल की 60 फीसदी राशि अनुपातिक आधार पर प्रति माह देय होगी, जो कि अधिकतम 1000 प्रति माह होगी.

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपनी आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य होगा।

  • अगर किसान द्वारा बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उस स्थिति में अनुदान राशि आगमी बिजली के बिल में देय होगी.

  • वहीं अगर कृषि द्वारा बिजली का कम उपयोग किया जाता है और बिल 1000 से कम आता है तो इस स्थिति में बिल की राशि एवं अनुदान राशि के बीच का अंतर लाभार्थी के खाते में जमा करवा दिया जाएगा.

  • इस योजना के माध्यम से कृषि उपभोक्ता बिजली की बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे.

  • योजना का लाभ कृषि द्वारा केवल तभी उठाया जा सकता है जब कृषि के विद्युत वितरण निगम में कोई बकाया नहीं है. 


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