Rajasthan Aapki Beti Yojana: राजस्थान (Rajasthan) सरकार बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है जिसमें से एक आपकी बेटी योजना (Aapki Beti Yojana) है. इस योजना के तहत बेटियों की शिक्षा में मदद की जाएगी जिनके माता-पिता का या फिर माता-पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो. बता दें कि इस योजना का लाभ सिर्फ वही बेटियां उठा सकती हैं जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से हो और वो केवल राजकीय विद्यालय,सरकारी विद्यालय या फिर अध सरकारी विद्यालय में पढ़ती हो. इस योजना के तहत पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.


Rajasthan Aapki Beti Yojana के लाभ और विशेषताएं


योजना का लाभ उन बेटियों को मिलेगी जिनके माता-पिता या फिर माता-पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो.


योजना का लाभ सिर्फ उन बेटियों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे आती है.


योजना के तहत पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक आर्थिक सहायता दी जाएगी.


बता दें कि इस योजना को बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा संचालित किया जाता है.


योजना के तहत 1 कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक 2100 रुपए की आर्थिक सहायता और 9वीं से लेकर 12वीं 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है.


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राजस्थान Aapki Beti Yojana की पात्रता


योजना के लिए आवेदन के लिए राजस्थान की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है.


बालिका सरकारी स्कूल में पढ़ती हो.


आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो.


आवेदक के माता-पिता या फिर माता-पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो.


Rajasthan Aapki Beti Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज


आधार कार्ड


माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र


बीपीएल राशन कार्ड


बैंक अकाउंट पासबुक की फोटो कॉपी


गत वर्ष का परीक्षा फल


पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ


मोबाइल नंबर


कैसे करें राजस्थान Aapki Beti Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन ?


सबसे पहले आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.


फिर आपके सामने होम पेज खुलेगा.


इसपर आपको आपकी बेटी के लिंक पर क्लिक करना है.


फिर आप आपकी बेटी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट निकाल लें.


इसके बाद आप फॉर्म में पूछे गई सभी जानकारी जैसे की छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, जन्म तिथि आदि ध्यानपूर्वक भर दें.


फिर आप फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच कर दें.


इसके बाद आपको ये फॉर्म अपने संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाना होगा.


फिर फॉर्म को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवा दें.


इस तरह से आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.


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