Rajasthan Beawar Rape Case: राजस्थान (Rajasthan) के ब्यावर में 16 वर्षीय नाबालिग से रेप (Rape) के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इस सजा के साथ 22 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है. फैसला सुनाते वक्त जज ने टिप्पणी करते हुए नाबालिग से रेप को घृणित कृत्य बताया. न्यायाधीश बोले, ऐसे अपराधी के साथ नरमी उचित नहीं है.


एक साल पहले हुई थी वारदात
पीड़िता के पिता ने 27 मार्च 2021 को ब्यावर के जवाजा थाना में दी रिपोर्ट में बताया था कि 26 मार्च 2021 को वह किसी काम से बाहर गए हुए थे. घर पर पत्नी भी नहीं थी. 16 साल की बेटी अकेली थी. इस दौरान राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे में रहने वाला ललित सिंह पुत्र भंवर सिंह घर पहुंचा. उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ रेप किया. पुलिस ने पीड़ित पिता की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और 1 अप्रैल 2021 को आरोपी ललित सिंह को गिरफ्तार कर लिया.


कोर्ट में पेश हुए 9 गवाह, 20 दस्तावेज
रेप के मामले में पुलिस ने 28 जून 2021 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था. सुनवाई के दौरान पुलिस ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट पेश की. विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि इस मामले में 9 गवाह व 20 दस्तावेज पेश किए गए. सबूतों और बयानों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश बीएल जाट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया. जज ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार का आर्थिक दंड भी दिया.


फैसला सुनाते वक्त जज ने जताई चिंता
पॉक्सो कोर्ट में फैसला सुनाते वक्त जज बीएल जाट ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग के साथ अत्यंत घृणित कृत्य किया है. जिस प्रकार से देश में छोटे बच्चों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, उसे मद्देनजर रखते हुए आरोपी के प्रति नम्रता रखना उचित नहीं होगा. कठोर सजा से ही अपराधियों को सबक मिलेगा और अपराधों में कमी संभव हो सकेगी.


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