Rajasthan Job News: राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग में निकाली भर्ती, जानिए कितनी होगी सैलरी और कैसे करें अप्लाई?
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 जून से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलेगी. गई है, जो 24 जून तक चलेगी. कृषि विभाग में होने वाली इस भर्ती की परीक्षा 10 सितंबर में आयोजित कराई जाएगी.
Rajasthan Job News: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एग्रीकल्चर फील्ड में सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है. अब इसको लेकर जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. दरअसल राजस्थान एग्रीकल्चर फील्ड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने JEN (कनिष्ठ अभियंता) के 189 पदों पर भर्ती निकाली है. इनमें नॉन टीएसपी (सामान्य) के लिए 144 और टीएसपी के लिए 45 पद शामिल हैं.
वहीं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 जून से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलेगी. गई है, जो 24 जून तक चलेगी. कृषि विभाग में होने वाली इस भर्ती की परीक्षा 10 सितंबर में आयोजित कराई जाएगी. जिसमें पास होने वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा.
आवेदन शुल्क-:
भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईबीसी के लिए परीक्षा शुल्क 450 रुपए है. जबकि एससी/एसटी श्रेणी के लिए कैंडिडेट्स को सिर्फ 250 रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा.
सैलरी-:
भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होने पर कैंडिडेट्स को हर महीने पे मैट्रिक्स-10 के अनुसार 44 हजार रुपए से लेकर 69 हजार 200 रुपए तक सैलरी दी जाएगी.
योग्यता-:
189 पदों पर निकली भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडीडेट्स के पास इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होने के साथ ही उन्हें हिंदी टाइपिंग आना जरूरी है. इसके साथ ही उन्हें राजस्थान की भौगोलिक जानकारी भी होनी चाहिए.
आयु सीमा-:
भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 40 साल होनी जरूरी है. वहीं आरक्षित श्रेणी को 40 साल से ज्यादा का होने पर भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी जाएगी.
आयु सीमा में छूट के नियम
-: राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष - 5 साल छूट
-: सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला- 5 साल की छूट
-: राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला- 10 साल की छूट
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