License for Animal Husbandry in Rajasthan: राजस्थान में अब पशु पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा. लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अगर आपने अपने पशुओं का रखरखाव नहीं किया तो इसको लेकर आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में पशु पालने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी है. जिसके चलते अब राजस्थान के 95 फीसदी लोग पशु रखने में असमर्थ नजर आने वाले हैं.


पशुपालक परेशान


गहलोत सरकार के इस नए नियम से आने वाले समय में पशु मालिक पशु नहीं रख पाएंगे. इसका कारण ये हैं कि अब पशुपालन जैसे गाय, भैंस करने के लिए राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में एक साल का लाइसेंस जरूरी होने जा रहा है. शहरी क्षेत्र में यदि आप गाय का पालन करते हैं तो आपको 100 वर्ग गज जमीन गाय के लिए अलग से बतानी होगी जिसमें आप पशुपालन कर सकते हैं.


यदि कहीं गलती से आपका जानवर आवारा घूमता हुआ मिला तो आपको ₹10000 तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा. आपके द्वारा बताए गए गाय और बछड़े के अलावा वहां यदि ज्यादा मवेशी मिलते हैं तो आपका लाइसेंस भी निरस्त होगा. पशुपालन विभाग के इस नियम से अब आम जनता में खलबली मच गई है. जिससे पशु पालक परेशान नजर आ रहे हैं.


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213 शहरों के लिए ये नियम अनिवार्य


राजस्थान के 213 शहरों के लिए यह नए नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं. जिसके चलते एक जानवर के लिए 100 वर्ग गज जमीन आवश्यक है, जहां आप पशुपालन कर रहे हैं. वहां अगर आपके पड़ोसी को किसी भी तरह की परेशानी हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी. हर पशु के लिए कान में टैग लगाना जरूरी होगा जिसमें पशु मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूरी होगा. जिससे पशुओं के मालिकों की पहचान की जा सकेगी.


निरस्त हो सकता है लाइसेंस 


अब राजस्थान में पशु मालिक अपने पशुओं को सड़क पर या गलियों में नहीं बांध पाएंगे. उनके मल-मूत्र को हर 10 दिन के बाद शहर से बाहर जाकर फेंकना होगा. उससे पहले 10 दिनों के अंदर उसके मल-मूत्र को इकट्ठा करने के लिए पशुपालक डस्टबिन का प्रयोग करेंगे. लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर पशु मालिकों को 1 महीने की वार्निंग दी दी जाएगी. उसके बाद लाइसेंस भी निरस्त हो जाएगा.


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