Rajasthan Election 2023: राजस्थान में शाम 6 बजे थमेगा प्रचार-प्रसार, गाइडलाइन जारी, जानिए- प्रत्याशी अब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं?
Rajasthan Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा. वहीं चुनाव आयोग ने मतदान प्रचार के बाद और मतदान से पहले की गाइडलाइन जारी कर दी है.
Rajasthan Election 2023: राजस्थान में आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा. इसके लिए गाइडलाइन जारी किये गए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के अंतर्गत होने वाले मतदान के लिए गुरुवार 23 नवम्बर की शाम 6 बजे से प्रचार-प्रसार रुक जाएंगे. उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 23 नवंबर की शाम 6ः00 बजे से शुरू होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवंबर को सायं 6ः00 बजे तक प्रभावी रहेगी. इसके लिए कई दिशा निर्देश जारी किये गए है. राजस्थान की 199 विधान सभा सीटों पर मतदान 25 नवंबर को होंगे.
ये है गाइड लाइन
निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा. चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा. उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी.
ये भी है जरूरी
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है और सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकता. यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा. इन निर्देशों की पालना निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग ने दिये हैं. जिसमें सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस/लॉज/होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी/सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चैकपोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्यवाही भी शामिल है.
मतदान के लिए जागरूकता
जयपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव में प्रत्येक मतदाता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा आयोजित किये जा रहे सतरंगी सप्ताह के अंतिम दिन दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित के निर्देशन में आयोजित किये जा रहे सतरंगी सप्ताह के सातवें एवं अंतिम दिन स्टेच्यू सर्किल पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ. लालच पर होगी चोट, सोच समझकर करेंगे वोट थीम पर आयोजित कार्यक्रम में जिला स्वीप आईकॉन अक्षय भटनागर सहित सैकड़ों आमजन ने भाग लिया.
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