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Rajasthan Election 2023: प्रत्याशियों को सार्वजनिक करनी होगी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी, 3 बार यहां देनी पड़ेगी सूचना

Rajasthan Election 2023 News: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में चुनाव आयोग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की ओर से आपराधिक जानकारी प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन उससे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवारों और उनसे संबंधित राजनैतिक दलों को उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी तीन बार अलग- अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित और टीवी चैनल्स पर प्रसारित करानी होगी. जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की ओर से आपराधिक जानकारी प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिए उम्मीदवारों को फॉर्म सी-1 और राजनीतिक दलों को सी-2 राष्ट्रीय, स्थानीय समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा. उम्मीदवार अपने भरे गए नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना देता है, तो उसे और उससे संबंधित राजनीतिक दल को विहित प्रारूप में सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित और प्रसारित करवानी होगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवारों को सी-1 और राजनैतिक दलों को सी-2 फॉर्म में प्रथम प्रचार 10 नवंबर से 13 नवंबर, के बीच उनके उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी का  प्रकाशन/प्रसारण कराना होगा.

अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रकाशित करवानी होगी
इसी तरह उमीदवारों और उनके राजनीतिक दलों को  द्वितीय प्रचार 14 नवंबर से 17 नवंबर, के बीच तृतीय प्रचार 18 नवंबर, और चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि 23 नवंबर तक आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी का प्रकाशन/प्रसारण कराना होगा. उन्होंने बताया कि उमीदवारों और उनके राजनीतिक दलों को राज्य या स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में विहित सी-1 ओर सी-2 फॉर्म में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रकाशित करवानी होगी. उन्होंने बताया कि इसी प्रकार इनका संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध राष्ट्रीय या स्थानीय टीवी चैनल में भी प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि सवेरे आठ बजे से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम सात सेकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी.

उम्मीदवार दल को भी देंगे आपराधिक मामलों की सूचना

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर समाचार पत्रों और न्यूज चैनल पर प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी. फॉर्म सी-1 में उम्मीदवार को आपराधिक मामलों संबंधी घोषणा करते समय उसके विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण को मोटे अक्षरों में समाचार पत्रों में छपवाना होगा. वहीं किसी दल विशेष के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में अपने दल को सूचना देनी अपेक्षित होगी, जैसे ही आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो जाती है, उम्मीदवार तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देंगे.

इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर फॉर्म सी-4 में जिला निर्वाचन अधिकारी और सी-5 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रकाशन की सूचना प्रस्तुत करेंगे. फॉर्म सी-2 के तहत राजनैतिक दलों द्वारा वेबसाइट्स, समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी. साथ ही राजनैतिक दल आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों से संबंधित सूचना दल की ऑफिसियल वेबसाइट के होमपेज पर डालने के लिए भी बाध्य होंगे.

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