Ashok Gehlot Nomination: क्या अशोक गहलोत नहीं लड़ पाएंगे चुनाव? नामांकन फॉर्म में दो-दो आपराधिक मामले छिपाने की शिकायत दर्ज
Rajasthan Elections 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव में अचानक एक नया मोड़ आ गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हुई है, जिसमें उनपर आपराधिक मामले छिपाने का आरोप लगा है.
CM Ashok Gehlot Nomination: राजस्थान विधानसभा चुनाव की जंग दिनों-दिन और भी तीखी होती जा रही है. कोई भी राजनीतिक दल विरोधी पार्टी पर हमला करने का एक मौका नहीं चूक रहा है. इसी कड़ी में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अशोक गहलोत पर नामाकंन फॉर्म में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है. साथ ही चुनाव आयोग से ये अपील की गई है कि अशोक गहलोत का नामांकन रद्द करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए.
पवन पारीक नाम के शख्स ने चुनाव आयोग को भेजे शिकायत पत्र में बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरदारपुरा से प्रत्याशी हैं. उन्होंने अपने खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में नहीं दी है. पारीक का कहना है कि नामांकन फॉर्म में सभी लंबित आपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी देना जरूरी होती है. इसी के साथ उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आपराधिक मामलों की अधूरी जानकारी दी है और अपने दो आपराधिक मामलों को छिपा लिया है.
ये हैं वो दो मामले
शिकायत पत्र में बताया गया है कि पहला आपराधिक मामला 8 सितंबर 2015 का है, जो कि जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था. पत्र में एफआईआर की संख्य 409/2015 बताई गई है. इसमें धारा 166, 409, 420, 467, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसके बारे में अशोक गहलोत ने अपने नामांकन में जानकारी नहीं दी है. बताया गया है कि ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होनी है. वहीं दूसरा मामला 31 मार्च 2022 का बताया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता के मुताबिक कोर्ट द्वारा अशोक गहलोत समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश था. उनका कहना है कि ये मामला भी अभी राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित है.
इन दो मामलों का जिक्र करते हुए शिकायतकर्ता ने चुनाव आयोग से अपील की है कि क्योंकि प्रत्याशी अशोक गहलोत ने उनके खिलाफ दर्ज इन मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं बताई है तो उनके खिलाफ धारा 177, 419, 420, 467 और 471 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए. इसी के साथ चुनाव आयोग को भेजे पत्र में ये भी अपील की गई है कि अशोक गहलोत का नामांकन खारिज करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार भी सरदारपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं.
मालूम हो कि राजस्थान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है. 6 नवंबर तक सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब 8 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है. सूबे में 25 नवंबर को मतदान होना है और चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे.