Rajasthan Assembly Elections 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है. इस घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. अब सभी पार्टियां अपने स्तर पर चुनाव की युद्ध स्तर पर शुरुआत कर देंगी क्योंकि राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी. ऐसे में निर्वाचन विभाग की तरफ से 24, 48 और 72 घंटे में किए जाने वाले कार्य के लिए युद्ध स्तर पर बैठक शुरू हो गई है.
उदयपुर की बात करें तो जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने सभी रिटर्निंग अधिकारी की आचार संहिता लागू होते ही बैठक शुरू. इस बैठक में इस बैठक में शुरुआती 72 घंटों के अंदर-अंदर किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया. अब यह जानना जरूरी है कि 24, 48 और 72 घंटे के अंदर निर्वाचन विभाग किस स्तर पर कार्य करता है.
24 घंटे के अंदर यह होंगे कार्य
जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि सभी रिटर्निंग अधिकारियों को शक्ति से कार्य करने के आदेश दिए हैं. 24 घंटे में किए जाने वाले कार्यों की बात करें, तो इसमें सभी विभागों कार्यालयों और वेबसाइट पर लगे हुए किसी पार्टी से संबंधित पोस्टर, बैनर, होर्डिंग को हटाया जाएगा साथ ही पेंटिंग भी की गई हो तो उसे भी हटाया जाएगा. इसकी सूचना सभी रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन विभाग को देनी होगी.
48 घंटे में यह होंगे कार्य
48 घंटे में किए जाने वाले कार्यों की बात करें तो सभी सार्वजनिक स्थलों जिसमें रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सड़कों किनारे, पिलरों, ब्रिज सहित अन्य जगहों से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े पोस्टर, बैनर हटाए जाएंगे.
72 घंटों में किए जाने वाले कार्य
72 घंटे में किए जाने वाले कार्यों की बात करें तो इसमें किसी भी व्यक्ति के निजी भवन में लगे हुए पोस्टर बैनर या पेंटिंग को हटाया जाएगा. यह तीनों कार्य 72 घंटे के अंदर-अंदर पूरे जिले भर में और सभी विधानसभाओं में किए जाने होंगे. सभी कार्य करने के बाद में रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन विभाग को सूचना प्रेषित करेंगे.
24 घंटे के अंदर यह होंगे कार्य
जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि सभी रिटर्निंग अधिकारियों को शक्ति से कार्य करने के आदेश दिए हैं. 24 घंटे में किए जाने वाले कार्यों की बात करें, तो इसमें सभी विभागों कार्यालयों और वेबसाइट पर लगे हुए किसी पार्टी से संबंधित पोस्टर, बैनर, होर्डिंग को हटाया जाएगा साथ ही पेंटिंग भी की गई हो तो उसे भी हटाया जाएगा. इसकी सूचना सभी रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन विभाग को देनी होगी.
48 घंटे में यह होंगे कार्य
48 घंटे में किए जाने वाले कार्यों की बात करें तो सभी सार्वजनिक स्थलों जिसमें रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सड़कों किनारे, पिलरों, ब्रिज सहित अन्य जगहों से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े पोस्टर, बैनर हटाए जाएंगे.
72 घंटों में किए जाने वाले कार्य
72 घंटे में किए जाने वाले कार्यों की बात करें तो इसमें किसी भी व्यक्ति के निजी भवन में लगे हुए पोस्टर बैनर या पेंटिंग को हटाया जाएगा. यह तीनों कार्य 72 घंटे के अंदर-अंदर पूरे जिले भर में और सभी विधानसभाओं में किए जाने होंगे. सभी कार्य करने के बाद में रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन विभाग को सूचना प्रेषित करेंगे.
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