Kota News: विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर जिले में निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 के प्रावधानों की पालना करनी होगी. जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी मीना ने रविवार (10 अक्टूबर) को मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठक में निर्देश दिए कि विधानसभा आम चुनाव के मध्यनजर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा, या मुद्रित व प्रकाशित नहीं करवायेगा, जिसके मुख पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो.



अन्यथा निर्वाचन आयोग के निदेर्शों तथा कानून के उल्लंघन को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाएगा, संबंधित के विरूद्ध कडी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में एस पी सिटी शरद चौधरी ने भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, उनके द्वारा सत्यापित न हो जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए, जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के बाद उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए.  


पम्पलेट पोस्टर पर कोई भी आपत्तिजनक लेख नहीं हो
निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबंध, इन दस्तावेजों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किए गए हैं ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हों जो अवैध, आपराधिक या आपत्तिजनक हों तो संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्रवाई की जा सके. ये प्रतिबंध राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर हुए अनधिकृत निर्वाचन व्यय पर रोक लगाने के उद्देश्य में भी सहायक होते हैं.

छापने से पहले प्रमाणित होगें पोस्टर, बेनर, पम्पलेट
आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकती है. उल्लंघन पर 6 महीने तक कारावास अथवा जुमार्ना जिसे दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय किया जा सकता है. किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित इसके साथ संलग्न अनुलग्नक  क में धारा 127 क ( 2 ) के अनुसरण में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा. यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी.

चार पत्नियां घोषणा प्रस्तुत करेगा
मुद्रक, मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा. इस प्रकार की मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिंटर कागजातों की प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा निर्धारित प्रोफॉर्मा अनुलग्नक ख में सूचना प्रस्तुत करेगा . जिला मजिस्ट्रेट प्रिंटिंग प्रेस से प्राप्त निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि की जांच करेंगे कि क्या प्रकाशक या प्रिंटर ने कानून की अपेक्षाओं तथा आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों का पालन किया है अथवा नहीं.

पर्यवेक्षक एवं खुफिया तंत्र की रहेगी निगरानी
पुलिस अधीक्षक ने मुद्रक प्रकाशकों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए. उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षण एवं खुफिया तंत्र की भी इस पर निगरानी रहेगी. निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप नियमों की अक्षरशः: पालन करते हुए मुद्रण एवं प्रकाशन कार्य किया जाए.  

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