Rajasthan Assembly Session 2024: ई-मित्र की गलती के कारण वृद्धावस्था पेंशन रुकना गंभीर है. सरकार ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करेगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत सोमवार को विधानसभा में जानकारी दी. उन्होंने सदन को बताया कि ई-मित्र संचालकों के लाइसेंस भी निरस्त किये जा सकते हैं. सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का बुजुर्गों को लाभ देने संकल्पित है.


मंत्री अविनाश गहलोत प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि वृद्धजनों को समय पर पेंशन का लाभ देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है. मंत्री से सवाल पूछा गया था कि सरकार सूची में नाम होने के बावजूद भी पात्र बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दे पा रही है. गहलोत ने मोबाइल पर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि स्वीकृतकर्ता अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी उपलब्ध कराकर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है.


ई-मित्र संचालकों का लाइसेंस हो सकता है निरस्त-अविनाश गहलोत


उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए खण्ड विकास अधिकारी को स्वीकृतकर्ता बनाया गया है. मंत्री गहलोत ने सदन को आश्वस्त किया कि ई-मित्र संचालकों की गलती का खामियाजा बुजुर्ग पेंशनधारकों को भुगतना नहीं पड़ेगा. गलत सत्यापन होने की स्थिति में वृद्धावस्थन पेंशन योजना के लाभ से वंचित करना गंभीर मामला है. सरकार ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्रवाई करेगी और दोषी पाए जाने पर लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है.


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