राजस्थान में धर्मांतरण रोकने के लिए बिल लाएगी भजनलाल सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी
Rajasthan News: विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे.
Rajasthan News: राजस्थान में धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार बिल लेकर आएगी. कैबिनेट से इसको लेकर मंजूरी मिल गई है. विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन और कपटपूर्वक धर्मान्तरण के प्रयासों को रोकने के लिए 'दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल-2024' विधानसभा में लाया जाएगा.
उन्होंने कहा, "अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे. अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा."
'कई राज्यों में पहले से है कानून'
जोगाराम पटेल ने ये भी कहा, "अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है. इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे." उन्होंने कहा कि अन्य कई राज्यों में जबरन धर्मान्तरण को रोकने के लिए पहले से ही कानून अस्तित्व में है.