Rajasthan News: राजस्थान के सिरोही जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिसमें आबूरोड के वरिष्ठ बीजेपी नेता द्वारा ही नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन करने का खुलासा हुआ है. इतना ही नहीं जांच रिपोर्ट के बाद विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा, लेकिन उनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आया.


इसके बाद अब विभाग ने 10 गुना जुर्माना राशि वसूलने को लेकर नोटिस भेजा है. विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना है कि नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन किया गया है.


क्या है पूरा मामला?
आबूरोड तहसील में स्थित ग्राम मोरथला में अवैध खनन के संबंध में खनिज इंजीनियर को शिकायत पहुंची. इसके बाद विभाग द्वारा जांच के आदेश दिए गए और जांच में अवैध खनन का खुलासा हुआ. राजस्व विभाग और खनन विभाग द्वारा मौके पर क्षेत्र में जांच पड़ताल की गई थी, जिसमें आंवटित खनन पट्टा क्षेत्र के पास अवैध खनन के पिट्स पाए गए.


इसके बाद क्षेत्र में सभी खनन प‌ट्टा और आस पास के क्षेत्र का ड्रोन द्वारा सर्वे करवाने का फैसला लिया गया. विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने पट्टेधारी बाबूभाई पटेल पुत्र जयसिंगदास पटेल, आबूरोड के नाम से जारी खननपट्टा का ड्रोन सर्वे करवाया और उच्च अधिकारियों को सर्वे की रिपोर्ट दी. इसके बाद अवैध खनन का खुलासा हुआ. 


जांच रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा
सिरोही खनन विभाग कि जांच रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर आवंटित खनन-पट्टा क्षेत्र की सीमा रेखा से बाहर पिट लगाकर अवैध रूप से खनिज लाईम स्टोन (केशर) का खनन कार्य किया गया है, जो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54 र 60 और एमएमआरडी एक्ट 1957 की धारा 4 और 21 के तहत अवैध खनन और निर्गमन की श्रेणी में आता है.


रिपोर्ट में बताया कि मौके पर माप के मुताबिक, लगभग 30,038 मैट्रिक टन खनिज लाईम स्टोन (केशर) का अवैध खनन कर निर्गमन किया गया जो नियमों के खिलाफ है.


खनन विभाग को नहीं मिला संतोषजनक जवाब
सिरोही खनन विभाग ने नियमों के अनुसार खनन पट्टाधारी को सुनवाई का अधिकारी दिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा. इसके बाद पट्टाधारी ने विभाग को प्रार्थना पत्र लिखकर कर अतिरिक्त समय मांगा, जिसपर विभाग ने उन्हें फिर से सात दिन का समय दिया. 


जिसके बाद प‌ट्टधारी ने विभाग में अपना पक्ष और जवाब लिखित में पेश किया. पट्टाधारी द्वारा दिए गये जवाब की खनन विभाग ने जांच की जिसमें यह पाया गया कि पट्टेधारी बाबूभाई पटेल निवासी आबूरोड ने अवैध खनन उनके द्वारा न किए जाने के संबंध में कोई वैध सबूत और दस्तावेज पेश नहीं किए. ऐसे में विभाग ने सबूत ने होने पर जवाब अमान्य कर दिया.


कितने का लगा जुर्माना?
इसके बाद सिरोही खनन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, खनन कार्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54 और 60 और एमएमआरडी एक्ट 1957 की धारा 4 और 21 के तहत अवैध खनन, निर्गमन की श्रेणी में आने और राजकीय खनिज संम्पदा की चोरी करने से अवैध खनन खनिज लाईम स्टोन (केशर) मात्रा 30,038 मैट्रिक टन पर वर्तमान में प्रचलित रॉयल्टी राशि 35 रुपये प्रतिटन की दर से 10 गुना पेनाल्टी राशि 1,05,13,300 और कंपाउंड शुल्क 60,000 याी कुल राशि 1,05,73,300 रुपये का जुर्माना पट्टेधारी बाबूभाई पटेल पुत्र जयसिंगदास पटेल  पर लगाया गया है.


वहीं इस पूरे मामले पर खनिज अभियंता महेश शर्मा का कहना है कि हमने जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है. फिलहाल क्षेत्र में खनन कार्य बंद है. खनन पट्टा धारी द्वारा राहत पाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में अपील करने की जानकारी मिली है.  


(तुषार पुरोहित की रिपोर्ट)



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