Rajasthan News: भड़काऊ बयान मामले में दोनों मौलवियों को मिली जमानत, अदालत ने 2 लाख के मुचलके पर किया रिहा
राजस्थान में भड़काऊ बयान देने के आरोपी दोनों मौलानाओं को जमानत मिल गई है. शुक्रवार को दोनों मौलानाओं को कोतवाली थाना पुलिस ने बूंदी कलेक्ट्रेट पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया था.
Rajasthan News: राजस्थान में भड़काऊ बयान देने के आरोपी दोनों मौलानाओं को जमानत मिल गई है. बूंदी की सीजेएम कोर्ट से मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर और मौलाना आलम रजा गोरी को राहत मिली. शुक्रवार को दोनों मौलानाओं को कोतवाली थाना पुलिस ने बूंदी कलेक्ट्रेट पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद दोनों मौलानाओं को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया.
भड़काऊ बयान मामले में दोनों मौलवियों को मिली जमानत
जमानत के मामले में कोर्ट ने फैसला अगले दिन के लिए सुरक्षित रखा था. जमानत पर हुई बहस के बाद आज कोर्ट ने मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर और मौलाना मोहम्मद आलम रजा गोरी को 2 लाख का मुचलका, एक-एक लाख की जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया. मौलाना की जमानत होने पर समर्थकों में खुशी देखी गई. शाम 5:00 बजे बाद कोर्ट से जमानत के कागजात बूंदी जिला जेल को भेजे जाएंगे. कागजी कार्रवाई के बाद मौलाना को रिहा कर दिया जाएगा. जमानत की खबर मिलने पर बूंदी जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है. मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है.
बूंदी कलेक्ट्रेट पर नूपुर शर्मा के विरोध में हुआ था प्रदर्शन
3 जून को बूंदी कलेक्ट्रेट पर नूपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया गया था. प्रदर्शन के दौरान मुफ्ती नदीम अख्तर और साथी मोहम्मद आलम रजा पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा. कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार को मीरा गेट इलाके से दोनों मौलानाओं को गिरफ्तार कर लिया. दोनों मौलानाओं के खिलाफ कोतवाली थाने में धारा 153 A, धारा 153 B, आईपीसी 295 के तहत मामला दर्ज किया गया. 27 दिन बाद दोनों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया.
सीजेएम कोर्ट ने आज के लिए फैसला रखा था सुरक्षित
बूंदी सीजेएम कोर्ट में जज ने 5 बजे बाद समय समाप्त होने के बाद जमानत पर बहस नहीं सुनी और फैसला अगले दिन शनिवार के लिए सुरक्षित रख लिया. आज सीजेएम कोर्ट में दोपहर बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. मौलाना की तरफ से अधिवक्ताओं ने जमानत पर बहस की. दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 लाख का मुचलके, 1-1 लाख की जमानती वारंट के साथ दोनों मौलानाओं को रिहा करने का आदेश जारी किया.
भीड़ ने धारा 144 का कोर्ट परिसर में किया उल्लंघन
गिरफ्तारी से लेकर कोर्ट में पेशी तक मौलाना समर्थक सड़कों पर नजर आए. बूंदी कोर्ट में भी मौलाना के समर्थकों की भीड़ जुटी रही. कोर्ट परिसर में धारा 144 का उल्लंघन होता हुआ दिखाई दिया. आज भी कोर्ट परिसर के इर्द-गिर्द लोग बैठे रहे. मौलाना की जमानत की खबर पाकर लोगों ने झुंड बनाकर खुशी जाहिर की. हालांकि कोर्ट में पुलिस बल तैनात था लेकिन किसी ने भी धारा 144 की पालना नहीं करवाई.