Bundi: कोर्ट में पेश नहीं हुईं अभिनेत्री पायल रोहतगी, शादी का हवाला देते हुए मांगी माफी, अब 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
Bundi News: बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी कमला नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी पर पायल रोहतगी के खिलाफ अक्टूबर 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था.
Hearing In Payal Rohatgi Case: बिग बॉस फेम पायल रोहतगी के विरुद्ध सोमवार को बूंदी एसीजेएम कोर्ट में समाज में अश्लीलता फैलाने की धारा आईटी एक्ट 67 व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में सुनवाई हुई, लेकिन पायल रोहतगी कोर्ट में पेश ही नहीं हुईं. पिछले 30 माह से अधिक समय से कोर्ट में अनुपस्थित चल रही अभिनेत्री पायल रोहतगी को चार्ज के लिए सोमवार को बूंदी न्यायालय में उपस्थित होना था. बता दें कि कोर्ट में आरोपी पर चार्ज की प्रक्रिया में उसका उपस्थित रहना अनिवार्य होता है.
पायल रोहतगी ने दिया शादी का हवाला
पायल रोहतगी ने इसके पीछे अपनी शादी का हवाला दिया. सोमवार को अभिनेत्री पायल ने हाल ही में 9 जुलाई को सम्पन्न हुई स्वयं की शादी का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उपस्थित होने में असमर्थता जताई. अब एसीजेएम कोर्ट ने अभिनेत्री पायल रोहतगी के चार्ज के लिये आगामी माह 29 अगस्त की तारीख तय की है.
जमानत पर बाहर हैं पायल
उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 में बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा की शिकायत पर पायल रोहतगी के विरुद्ध देवपुरा सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गयी थी. पुलिस ने दिसंबर 2019 में पायल रोहतगी को गिरफ्तार कर एसीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसके बाद एसीजेएम न्यायालय ने आरोपी अभिनेत्री को जेल भेज दिया था. एक दिन जेल में रहने के बाद रोहतगी को एडीजे कोर्ट से जमानत मिल गयी थी. तभी से पायल रोहतगी मुकदमे में जमानत पर बाहर हैं.
29 अगस्त को अभिनेत्री को कोर्ट में होना होगा पेश
एसीजेएम न्यायालय ने अभिनेत्री पायल रोहतगी के चार्ज के लिये आगामी माह को 29 अगस्त की तारीख तय की है. आगामी तारीख को अभिनेत्री पायल रोहतगी को चार्ज के लिए बूंदी कोर्ट में पेश होना होगा. सूत्रों ने बताया की अगर अगली तारीख को अभिनेत्री कोर्ट में पेश नहीं होगी तो उनके खिलाफ अरेस्ट के आदेश निकल सकते हैं.
यह था मामला
बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी कमला नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी पर पायल रोहतगी के खिलाफ अक्टूबर 2019 में बूंदी के सदर थाने में आईटी एक्ट 67 व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था.
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