Bundi News: बूंदी में 15 वर्षीय आदिवासी बच्ची से गैंगरेप (Gangrape) के बाद हत्या मामले (Murder Case) में पॉक्सो कोर्ट ने दो हैवानों को फांसी की सजा (Death Penalty) दी है. दरिंदगी के 126वें दिन शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. जज बालकृष्ण मिश्र ने दोनों दोषियों 27 वर्षीय सुल्तान भील और 62 वर्षीय छोटूलाल को फांसी की सजा के साथ 1.20 लाख रु. का जुर्माना भी लगाया है.


पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला


वारदात में शामिल तीसरा आरोपी 17 साल का नाबालिग है. नाबालिग का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है. राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का पहला मामला होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि पॉक्सो के तहत एक साथ एक ही मामले में 2 अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई गई है. खास बात है कि मामले में ना गवाह थे और ना कोई साक्ष्य और ना ही कोई सुराग. शव के पास मिले सीमन, बाल, डीएनए टेस्ट से आरोपियों का पता लगाया गया. एफएसएल रिपोर्ट में तीनों आरोपियों के लिए गए सीमन डीएनए से मैच हो गए. रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तीनों आरोपियों में से पहली बार किसने दुष्कर्म किया.


पता लगा कि पहले सुल्तान ने दरिंदगी की. इसके बाद नाबालिग ने और अंत में बुजुर्ग छोटूलाल ने मासूम को शिकार बनाया. सजा का एलान होते ही कोर्ट में मौजूद बच्ची की मां नतमस्तक हो गई और इंसाफ मिलने पर संतोष जाहिर किया. फैसला आने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा, "हर राज्य से ऐसी खबरें आती रहती हैं. इसके मद्देनजर प्रदेश में सरकार ने कई नवाचार किए हैं." उन्होंने बताया कि 3 कार्य दिवस में पुलिस ने चालान पेश किया था और प्रदेश में पॉक्सो एक्ट का पहला मामला है जब दो दोषियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई. हमारी सरकार आने के बाद पॉक्सो एक्ट के मामलों में 8 दोषियों को फांसी, 137 से अधिक को आजीवन कारावास समेत कुल 620 से अधिक दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है.


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गैंगरेप के बाद हत्या मामले में इंसाफ


विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत हर सुनवाई पर बूंदी जाते थे. 23 दिसंबर 2021 को बसोली थाना क्षेत्र के काला कुआं जंगल में 15 साल की बच्ची बकरियां चराने गई थी. हैवानों ने गैंगरेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी. बच्ची को दरिंदों ने दांतों से जगह-जगह बुरी तरह काटा था. नाखूनों से नोंचा और फिर चुन्नी से गला दबा दिया. बच्ची की मौत के बाद भी दोनों हैवान दुष्कर्म करते रहे. मामला सामने आने पर 10 थानों की पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया था. पुलिस ने 6 जनवरी, 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया.


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