Rajasthan Bypoll 2024: राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान कल, चुनाव आयोग ने जारी किए ये जरूरी दिशा-निर्देश
Rajasthan Bypoll 2024: राजस्थान में सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का शोर सोमवार शाम को थम चुका है. अगले 48 घंटे तक चुनाव आयोग की तरफ से कई प्रतिबंध घोषित किए गए है.
Rajasthan By-Election 2024: राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर कल (12 नवंबर) वोटिंग होगी. उससे पहले चुनाव आयोग की गाइड के अनुसार सोमवार शाम 6 बजे से प्रचार-प्रसार का शोर थम चुका है. चुनाव आयोग की गाइड लाइन के मुताबिक चुनावी रैली, रोड शो और चुनावी सभा आदि प्रचार अभियानों के आयोजनों पर प्रतिबंध लागू हो गया है. इतना ही नहीं इस दौरान टीवी चैनल, मोबाइल एसएमएस, रिकार्डेड कॉल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिनेमा हाल पर चुनावी प्रचार-प्रसार से संबंधित विज्ञापन भी बंद रहेंगे.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले 'साइलेंस पीरियड' के दौरान प्रत्याशी और उनके समर्थक केवल घर-घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान के लिए आग्रह कर सकते हैं. यह प्रतिबंध 11 नवंबर शाम 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति के समय 13 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा.
'साइलेंस पीरियड' में नहीं करना है ये काम
निर्वाचन के संबंध में कोई भी प्रत्याशी, राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न ही उसे संबोधित करेगा. चलचित्र, टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रिकार्डेड फोन कॉल या मोबाइल संदेश सहित अन्य माध्यमों के द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद कार्यक्रम आमजन को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, लोगों के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं किया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं.
कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है. सांसद या विधायक नहीं है तो वह साइलेंस पीरियड की अवधि में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता है.
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