Kota News: गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों को सजा ए मौत, सीएम गहलोत बोले- महिला सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और महिला अपराधों के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
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Rajasthan News: एक आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के आरोप में पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को मौत सजा सुनाई. इसके बाद प्रदेश के मुख्य द्वारा दो अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने ट्विटर पर कहा कि उनकी सरकार ने एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया और पुलिस ने एक विशेष योजना के तहत तीन कार्य दिवसों के भीतर आरोपपत्र दायर किया है. बूंदी जिले के एक जंगल में 23 दिसंबर को लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी.
दोषियों को हुई फांसी की सजा
गहलोत ने कई ट्वीट किए और कहा, "यह प्रदेश में पॉक्सो कानून का पहला मामला है, जिसमें दो दोषियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है. बूंदी में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को आज अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. इस मामले में प्रदेश सरकार ने विशेष वकील की नियुक्ति की थी एवं ‘केस ऑफिसर स्कीम’ के तहत मामले को लेकर तीन कार्यदिवस में पुलिस ने चालान पेश किया था."
'सरकार ने उठाए कई कदम'
उन्होंने कहा कि हर राज्य से ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है. इसको ध्यान में रखकर प्रदेश में कई कदम उठाए गए. उन्होंने कहा कि सबसे पहले हर अपराध की प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य किया गया और महिला अपराधों की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अलग प्रकोष्ठ बनाया गया.
महिला सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और महिला अपराधों के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार आने के बाद पॉक्सो कानून के मामलों में 8 दोषियों को फांसी, 137 से अधिक को आजीवन कारावास समेत कुल 620 से अधिक दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है."
इससे पहले दिन में, एक पॉक्सो (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून) अदालत ने सुल्तान (27) और छोटूलाल (62) को मौत की सजा सुनाई और अगले 11 कार्य दिवसों के भीतर सजा पूरी करने के निर्देश दिए. मामले में तीसरा आरोपी नाबालिग है और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया.
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