Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र में सरकारी निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों की आवासीय इकाइयों और फ्लैट्स की लीज डीड पर भी छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. अब आम लोगों को आवासन मण्डलों, राजकीय उपक्रमों और नगरीय निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की आवासीय इकाइयों और फ्लैट्स की लीज डीड पर 6 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी.
50 लाख रूपए तक पर 2 प्रतिशत रियायत
इसके साथ ही वरिष्ठजनों के लिए नगरीय निकायों द्वारा आवंटित और बेचे गए भूखण्डों के लिए जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत हो जाएगी. पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत किए जाने का प्रावधान किया गया है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा 2022-23 के बजट में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए तक की आवासीय इकाइयों में स्टांप ड्यूटी पर दी गई 2 प्रतिशत रियायत अब तक सिर्फ निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों की सेल डीड्स और कन्वेंस डीड्स पर ही लागू हो पा रही थी.
लाभार्थियों का दायरा बढ़ सकेगा
सरकारी निकायों द्वारा निर्मित आवासीय भवनों में सेल डीड की जगह पर लीज डीड होने के कारण यह छूट लागू नहीं थी. यही स्थिति वरिष्ठजनों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में दी गई छूट में भी थी. सीएम द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद सरकारी निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों के मामलों में जारी लीज डीड पर और वरिष्ठजनों के पक्ष में जारी लीज डीड पर भी रियायतें मिल सकेंगी. साथ ही बजट घोषणा के लाभार्थियों का दायरा बढ़ सकेगा.