Rajasthan Corona Guidelines News: संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोरोना गाइडलइन में एक बार फिर बदलाव किया है. प्रदेश में नया बदलाव 24 जनवरी से लागू होगा. शादियों का सीजन देखते हुए विवाह समारोह में 100 मेहमानों को बुलाने की छूट दी गई है. बैंड, बाजा, वादक और अन्य को शामिल नहीं किया जाएगा. प्रदेश में प्रतिदिन रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट का कर्फ्यू जारी रहेगी. शनिवार रात 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन नगरीय क्षेत्र में लागू रहेगा. आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन में किया गया चौथी दफा बदलाव है. 


1. समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय/व्यावसायिक एवं व्यापारिक संस्थानों/मार्केट एसोसिएशन को निर्देशित किया जाता है कि अपना स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाये जाने की सूचना दिनांक 1 फरवरी, 2022 से सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें. उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी. 


2. होटल एसोसिएशन/ संचालकों को परामर्श दिया जाता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगर कोई शख्स पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त/आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो संबंधि होटल संचालक पूर्व में किये गये भुगतान को लौटाना/समायोजित करने की कार्रवाई करें. 


3. प्रदेश में आयोजित होने वाले विवाह समारोह के दौरान ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. विवाह समारोह में बैंड, बाजा, वादकों को संख्या से अलग रखा जायेगा. 


4. विभागीय आदेश दिनांक 09.01.2022 के अनुसार लगाये गये जन अनुशासन कर्फ्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00 बजे तक) प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा. इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी और पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. 


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