Rajasthan: रेप कर बच्ची और उसके भाई का कुचल दिया था सिर, दोषी को सजा-ए-मौत, फांसी से पहले देने होंगे 5 लाख
Pali News: राजस्थान के पाली में एक बच्ची की रेप कर हत्या करने और घटनास्थल पर ही उसके भाई को पत्थर से कुचल कर जान से मारने के दोषी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. दोषी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा है.
Rajasthan News: राजस्थान के पाली (Pali) जिले की एक अदालत ने एक बच्ची से रेप और उसकी और उसके भाई की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए बुधवार को मौत की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी व्यक्ति पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यक्ति ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दीं. उन्होंने कहा, आरोपी ने जघन्य अपराध किया है, इसलिए उसे मौत की सजा देना जरूरी है.
बकरी चराने गई थी लड़की
लोक अभियोजक खेमाराम पटेल के अनुसार, पाली जिले के सिरियारी क्षेत्र के आसन जोधवान गांव निवासी आरोपी अर्जुन सिंह (22) को 10 साल की लड़की से रेप का दोषी पाया गया. उसे लड़की और उसके 13 साल के भाई की पत्थर से कुचलकर हत्या करने का भी दोषी पाया गया. खेमाराम पटेल ने कहा कि घटना के दिन लड़की और उसका भाई अपनी बकरियां चराने गए थे.
मरने तक जेल में रहने की सजा
बकरी चराने के बाद से जब दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तो परिवार के सदस्यों ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन जब दोनों का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की. अगले दिन दोनों बच्चों के शव क्षत-विक्षत हालत में मिले थे.
पटेल ने बताया, रेप के बाद अर्जुन ने लड़की की हत्या कर दी. उसकी चीख सुनकर उसका भाई घटनास्थल पर पहुंचा, तो पहचाने जाने के डर से अर्जुन ने बेरहमी से हमला किया और उसके भाई की भी हत्या कर दी. अर्जुन को रेप के मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मौत तक जेल में रहने और दोहरे हत्याकांड में मौत की सजा सुनाई गई है.
ये भी पढ़ें: Rajasthan New CM: भरतपुर जिले से उगा सत्ता का सूरज, नवनियुक्त सीएम भजनलाल के घर लगा बधाई देने वालों का तांता