Kota News: राजस्थान (Rajasthan) कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा (Sukhjinder Singh Randhawa) के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ दिया बयान गले की फांस बनती जा रही है. दरअसल रंधावा के इस विवादित बयान पर प्रदेश बीजेपी नेता (BJP Leader) और रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर (Madan Dilawar) ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया है, जिस पर कोर्ट ने राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं.


बीजेपी विधायक मदन दिलावर के वकील एडवोकेट मनोज पूरी ने बताया कि मार्च के महीने में महावीर नगर थाने में रंधावा के खिलाफ शिकायत दी थी. लेकिन उन्होंने यह कहा कि मामला यहां का नहीं है, फिर भी जांच करेंगे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया.


कोर्ट ने पुलिस को जांच रिपोर्ट पेश करने के दिये आदेश


मदन दिलावर की ओर से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 में कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया था. उसके बाद इस मामले की सुनवाई आज होनी थी, जिसमें कोर्ट ने महावीर नगर थाना पुलिस को रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.
 
जानिए क्या था पूरा मामला? 


एडवोकेट मनोजपुरी ने बताया कि मदन दिलावर की ओर से पेश इस्तगासे में बताया गया था कि 13 मार्च को कांग्रेस की एक सभा जयपुर में आयोजित की गई थी. जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विवादित बयान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी. रंधावा ने कहा था कि अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो, मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा. अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा. 


इस मामले को लेकर मदन दिलावर ने महावीर नगर थाने पर धरना प्रदर्शन किया करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. उसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली. इस्तगासे में बताया गया कि पीएम मोदी के विरुद्ध लोगों को भड़काने उनकी हत्या करने के लिए प्रेरित करने, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भंग करने और लोगों के बीच घृणा वैमनस्य और हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया. जो एक दंडनीय अपराध है. जिसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए.


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