Rajasthan Court News: राजस्थान के भरतपुर जिले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने बुधवार (24 मई) को एक 26 वर्षीय व्यक्ति को सजा सुनाया हैं. कोर्ट ने कहा हैं कि कक्षा आठ में पढ़ने वाली 13 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी अरुण कुमार को  20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 57000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.



जानकारी के अनुसार भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 सितंबर 2020 को दोपहर में 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता अपने घर में सो रही थी. घर के दूसरे कमरे में उसकी चाची भी सो रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर पीड़िता के घर पहुंचा. उस व्यक्ति ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया. इसके साथ ही उस व्यक्ति ने  में डेढ़ लाख रूपये नगद भी ले गए. परिजन नाबालिग को तलाशते रहे. अब तक आरोपी का कहीं भी पता नहीं चला है. आरोपी अरुण कुमार ने नाबालिग का अपहरण करने के बाद पीड़िता के साथ 9 दिन तक दुष्कर्म किया.

चाची ने कराई शिकायत दर्ज
नाबालिग पीड़िता का कहीं पता नहीं चला तो पीड़िता की चाची ने कुम्हेर थाने में आरोपी अरुण कुमार के खिलाफ 24 सितंबर 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता की चाची ने शिकायत में अरुण कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी भतीजी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म  किया है. अपहरन करने को दौरान उसने डेढ़ लाख रूपये साथ ले गए.


शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने बालिका को भी रिकवर कर लिया था.  तभी से यह आरोपी अंडर ट्रायल के चलते जेल में बंद है.  जिसको लेकर आज पोक्सो कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया. पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई करते हुए 19 गवाह और 35 दस्तावेज के आधार पर नाबालिग लड़की के अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 57000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.

क्या कहना है विशिष्ट लोक अभियोजक का 
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने कहा कि 24 सितंबर 2020 को एक महिला ने भरतपुर के कुम्हेर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.  उसकी नाबालिग भतीजी का पड़ोस में रहने वाला लड़का अरुण कुमार अपहरण करके ले गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में चालान पेश किया पुलिस द्वारा 19 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किये. आज कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा और 57 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.


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