सिरोही में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा, बातों में फुसलाकर बनाया निशाना
Rajasthan News: सिरोही में पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
Sirohi News: राजस्थान के सिरोही में कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए नाबालिग बालक से छेड़छाड़ के आरोपी को जेल की सजा सुनाई है. सिरोही की पोक्सो विशेष न्यायालय के विशिष्ठ न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने एक मामले अहम में फैसला सुनाते हुए नाबालिग बालक से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी है. साथ ही कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह है पूरा मामला
राजस्थान के सिरोही में पोक्सो विशेष न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि सिरोही जिले के एक थाना क्षेत्र में 14 मई को एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें जिक्र करते हुए बताया कि शहर के एक पार्क में उसका 14 साल का बच्चा रात को घूम रहा था.
इसी दौरान एक युवक उसके पास आया. उसका बेटा उसको बिल्कुल नहीं पहचानता था. उसने उसके बेटे से कहा कि वह पुणे से है. उसकी टीम पुणे में मसाज देने का काम करती है, काफी देर से वो वॉकिंग कर रहा था. वह पार्क में पीछे की ओर ले गया. उसके बाद दोषी ने नाबालिग के साथ गलत कृत्य किया. आरोपी पर नाबालिग के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है.रिपोर्ट में ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस और कड़ी कार्रवाई कि मांग उठाई गई.स्थानीय थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया.
कोर्ट नें दिया अहम फैसला
इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस और दलील को सुनने के बाद पोक्सो विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दो महीने का साधारण कारावास अलग से भुगतना होगा.
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