Rajasthan Covid Guideline: राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर शहरों और गांवों में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से बढाकर100 कर दी है. शादी समारोह में 100 लोगो की सीमा में बैंड बाजे वालों को अलग रखा गया है. ये दिशानिर्देश 24 जनवरी से लागू होंगे. गांवों में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या पहले से ही 100 थी.


वीकेंड कर्फ्यू केवल शहरी क्षेत्र में
गृह विभाग की ओर से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार पांच बजे तक का सप्ताहांत कर्फ्यू केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू होगा. शहरी सीमा के बाहर इस कर्फ्यू से छूट रहेगी. विभाग ने होटल एसोशिएशन और होटल संचालकों को कोरोना के कारण होटल या मैरिज गार्डन की बुकिंग रद्द करवाने या तारीख आगे बढाने पर जमा पैसा वापस करने का निर्देश दिया.


वैक्सीन डोज की सूचना बोर्ड पर लगानी होगी
दिशा निर्देशों के अनुसार एक फरवरी से सभी बाजार संगठनों, सरकारी कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां काम करने वालों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगानी होगी. जो कार्यालयों, बाजार संगठन और प्रतिष्ठान यह सूचना चस्पा नहीं कर पायेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.


राज्य में में हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट का कर्फ्यू जारी रहेगा. शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक शहरी क्षेत्रों में वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा. राजस्थान की कोरोना गाइडलाइन में चौथी बार बदलाव किया गया है.


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