Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ के एक गांव में एक नौ साल की मासूम बच्ची को उसके कलयुगी पिता ने ही हवस का शिकार बना डाला. दरअसल बच्ची की मां ने रात को मासूम के पिता के पास सोने के लिए बेटी को भेजा था, लेकिन उसको क्या पता था की मासूम का पिता ही रक्षक की जगह भक्षक बन जाएगा. कलयुगी पिता द्वारा मासूम के साथ रेप करने से उसकी हालत बिगड़ गई. बच्ची लहूलुहान हो गई और उसके प्राइवेट पार्ट में नौ टांके लगाने पड़े .
बताया गया है की 20 अक्टूबर को अलवर की समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन 198 पर फोन द्वारा सूचना दी गई थी कि बहरोड़ के एक गांव में मासूम बच्ची के साथ उसके पिता ने रेप किया है. मासूम के परिवार वालों को सबकुछ पता होते हुए भी कोई कुछ नहीं कर रहा है. मासूम का दर्द देखा नहीं जाता है. पिता द्वारा मासूम से रेप करने के बाद मासूम लहूलुहान हो गई थी जसे परिजन गांव के ही किसी डॉक्टर के पास ले गए डॉक्टर ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर टांके लगा कर उसे घर भेज दिया है.
मासूम ने सुनाई आपबीती
सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम तुरंत अलवर से बहरोड के गांव में मौके पर पहुंची और लोगों से मासूम के साथ हुए रेप की जानकारी ली. इसके बाद टीम पीड़ित के घर पहुंची और मासूम से पूछताछ की. जिसपर मासूम ने आपबीती बताई कि कलयुगी पिता ने उसके साथ क्या किया है. चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मासूम और उसकी मां को लेकर अलवर वहां से निकलने लगे तो आरोपी पिता के परिवार वाले इसका विरोध करने लगे भारी मशक्कत के बाद टीम मासूम और उसकी मां को लेकर रवाना हुई.
पुलिस की कार्रवाई का किया विरोध
बताया गया है कि मासूम बच्ची के चाचा और ताऊ सहित परिवार के अन्य लोग पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लगे और मासूम बच्ची की मां को वह गाड़ी से नीचे उतार लिया था. चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन परिवार वाले मैंने को तैयार नहीं थे. चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को थाने से पुलिस को बुलाना पड़ा तब टीम मासूम और उसकी मां को लेकर पहुंचे.
रेप के मामले में प्रदेश नंबर-1
राजस्थान देश में महिलाओं के साथ रेप के मामले में पहले नंबर पर है. राजस्थान में 2020 से 2022 अप्रैल तक रेप के 13,890 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमे से नाबालिग के साथ रेप की 11,307 की घटनाएं घटित हुई हैं. दो साल में 170 ऐसी मासूम जिनकी उम्र 12 वर्ष से भी कम है उनके साथ रेप करने के मामले दर्ज हुए है. राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान किया था जिसके बावजूद भी रेप के मामले थम नहीं रहे हैं.
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