Alwar Crime News: अलवर पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुक बधिर बालिका के साथ रेप करने वाले चाचा को 20 साल की सजा सुनाई है. साल 2019 से पॉक्सो कोर्ट में इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी. वहीं आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुना दी है. कोर्ट फैसले से पीड़िता के परिजन खुश नजर आए .


दरअसल सदर थाना अंतर्गत एक गांव में 8 अप्रैल 2019 को एक चाचा ने अपनी मुख बधिर भतीजी के साथ रेप किया. पुलिस ने बताया कि घर के सभी लोग खेत पर काम करने के लिए गए थे. घर पर पीड़िता की बड़ी बहन थी, वो भी खेत पर चली गई. इसी बीच पीछे से घर पर किसी काम के बहाने से आए उसके चाचा ने मुखबधिर बालिका के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.


मेडिकल जांच में हुई रेप की पुष्टि 
वहीं जब कुछ देर बाद पीड़िता की बड़ी बहन घर लौटी तो चाचा बेड पर लेटा हुआ था. यह देख उसने उनसे घर पर आने का कारण पूछा तो आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और मामले में एफ आई आर दर्ज कराई. वहीं पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई. मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया. इसके बाद पीड़िता के कोर्ट में बयान करवाए गए. 


20 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना
पुलिस ने मामले की चार्जशीट न्यायालय में पेश की. उसके बाद लगातार मामले में सुनवाई चल रही थी. इस मामले में बचाव और आरोपी पक्ष की तरफ से दलील रखी गई. बयान दर्ज किए गए. उसके बाद शनिवार को पॉस्को कोर्ट ने इस मामले में आरोपी चाचा को दोषी माना और 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.


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