Rajasthan: राजस्थान के दौसा (Dausa) जिले में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. गुरुवार को पुलिस ने डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक बीजेपी नेता सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि मरीज के पति ने कहा था कि उसने डॉ अर्चना शर्मा के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कराई थी. इसके साथ ही उसने दावा किया कि एक अज्ञात शख्स ने एक कागज के टुकड़े पर उससे साइन करवाए थे. इसके बाद पुलिस ने दो लोगों की गुरुवार को गिरफ्तारी की.
मृतक मरीज के पति ने कहा उसने नहीं दर्ज कराई थी FIR
द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मृतक मरीज का पति लालूराम बैरवा एक मजदूर है. उसका कहना है कि, "मैंने शिकायत नहीं लिखी. मैं एक मजदूर हूं, कोई मोटी बात होती है तो पढ़ लेता हूं.मैं तब तनाव में था और किसी ने मुझसे एक कागज़ के टुकड़े पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, मुझे याद नहीं है कि वह कौन था.”
मुख्य आरोपी बाल्या जोशी की तलाश कर रही पुलिस
इस बीच, पुलिस ने डॉ शर्मा के पति डॉ सुनीत उपाध्याय द्वारा लाए गए आत्महत्या और जबरन वसूली के आरोप में बीजेपी के पूर्व विधायक जितेंद्र गोथवाल ( वर्तमान में प्रदेश मंत्री (राज्य सचिव)), और एक और शख्स राम मनोहर को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं दौसा जिले के नवागत एसपी राकुमार गुप्ता ने बताया कि,” “हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. टीमें मुख्य आरोपी बाल्या जोशी की तलाश कर रही हैं.” बता दें कि दौसा नवनियुक्त एसपी गुप्ता के पूर्ववर्ती अनिल कुमार का बुधवार देर रात डॉ शर्मा की मौत पर हंगामे के बाद तबादला कर दिया गया था.
क्या था मामला
बता दें कि दौसा के आनंद अस्पताल में प्रसूता आशादेवी पत्नी लालूराम बैरवा निवासी खेमावास की मौत हो गई थी. जिसके बाद र सोमवार देर रात तक हंगामा होता रहा. 12 बजे पूर्व संसदीय सचिव जितेन्द्र गोठवाल, सरपंच हेमराज मीना ने पीड़ित परिवार को सहायता की मांग की. रात करीब एक बजे परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए और मामला शांत हो गया. मंगलवार सुबह प्रसूता का शव मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने सोमवार शाम डॉक्टर दंपती पर मामला दर्ज कर लिया था.वहीं इस पूरे घटनाक्रम और एफआईआर होने से तनावग्रस्त डॉ अर्चना शर्मा ने एक सुसाइट नोट लिखकर मंगलवार को आत्महत्या कर ली थी.
डॉ शर्मा के पति की शिकायत के आधार पर गोथवाल और राम मनोहर की हुई गिरफ्तारी
बाद में डॉ शर्मा के पति डॉ सुनीत उपाध्याय की शिकायत के आधार पर, स्थानीय नेता जोशी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 384 (जबरन वसूली) और 388 (मौत से दंडनीय अपराध के आरोप की धमकी देकर रंगदारी) के तहत दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई थी; इस एफआईआर के तहत गोथवाल और राम मनोहर को गिरफ्तार किया गया है.
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