Rajasthan: मोनू मानेसर की जमानत याचिका ख़ारिज, वकील ने कहा- दूसरे राज्य में शिफ्ट कराने के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
Rajasthan News: डीग जिले की कामा कोर्ट में 15 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई की गई, मोनू मानेसर के वकील द्वारा बहस में कोर्ट द्वारा मोनू मानेसर की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया.
Bail Petition Rejected On Monu Manesar: नासिर - जुनैद हत्याकांड में विगत 12 सितंबर को गिरफ्तार किये गए मोनू मानेसर को राजस्थान के डीग जिले की कामा कोर्ट में 15 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद, आज (30 सितंबर) को जमानत याचिका पर सुनवाई की गई. मोनू मानेसर के वकील द्वारा अर्जी दायर कर बहस की गई. मोनू मानेसर की जमानत याचिका को कामा कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है.
हरियाणा के फरीदाबाद जिले से कामा कोर्ट में मोनू मानेसर द्वारा नियुक्त किये गए अधिवक्ता एलएन पाराशर ने जमानत याचिका पेश की और बहस भी की. इसके बाद कामां कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है.
'हम राजस्थान हाई कोर्ट जाएंगे'
मोनू मानेसर के वकील एलएन पाराशर ने बताया कि 15 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज हम काम कोर्ट में आए हैं और मोनू मानेसर के जमानत याचिका दायर की है. सुनवाई के बाद कामां कोर्ट ने जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है. अब हम राजस्थान हाई कोर्ट जाएंगे. मोनू मानेसर के परिजनों ने मोनू की जान का खतरा बताया है, जिसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मोनू मानेसर का केस राजस्थान से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की अपील करेंगे.
दो युवक को जिंदा जलाकर हत्या करने का है आरोप
गौरतलब है कि 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में राजस्थान के भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव घाटमीका के रहने वाले दो युवक नासिर - जुनैद की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी. नासिर - जुनैद के भाई इस्माइल खान ने गोपालगढ़ थाने में 16 फरवरी 2023 को 6 लोगों के खिलाफ नामदज मामला दर्ज कराया था, जिसमें मानेसर का भी नाम शामिल था. पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.
ट्रांजिट वारंट पर गिरफ्तार करके ले आई थी
12 सितंबर को हरियाणा पुलिस द्वारा मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को हरियाणा से ट्रांजिट वारंट पर गिरफ्तार करके ले आई थी. दो दिन की पीसी रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. पीसी रिमांड ख़त्म होने के बाद मोनू मानेसर को कोर्ट में 15 सितंबर को पेश किया. कोर्ट द्वारा मोनू मानेसर को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल सेवर भेज दिया था. लेकिन सुरक्षा के कारणों से मोनू मानेसर को भरतपुर की सेंट्रल जेल सेवर से हाई सिक्योरिटी अजमेर की जेल में शिफ्ट कर दिया था.
5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था
मोनू मानेसर के दूसरे वकील अशोक बाबा ने बताया कि कामां कोर्ट द्वारा मोनू मानेसर को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, आज 15 दिन पूरे होने पर मोनू मानेसर की जमानत याचिका दायर की गई है और बहस की गई परत द्वारा जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है. अब हम हाईकोर्ट जाएंगे.
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