Disabled Pension Scheme Rajasthan– राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना (Disabled Pension Scheme) की शुरुआत की है. योजना के तहत महिलाओं और पुरुषों को हर महीने 750 से 1500 रुपये की धनराशि उनकी दिव्यांगता के आधार पर दी जाएगी. इसके जरिए दिव्यांग अपने दैनिक जरूरतों को पूरा कर पाएंगे. ये राशि डीबीटी के जरिए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जिसका सीधा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होगा. लेकिन इसके लिए लाभार्थी का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट होना बेहद जरूरी है और ये आधार कार्ड से लिंक भी अनिवार्य है.
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ
- इस योजना के लिए 18 वर्ष की आयु से नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
- इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है,
- पेंशन राशि के रूप में मिलने वाली वित्तीय राशि को लाभार्थी नागरिक को छमाही आधार पर बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।
- बता दें कि लाभार्थी व्यक्तियों को उनके दिव्यांगता और उम्र के अनुसार अलग-अलग रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
- प्रतिमाह 500 रूपए से लेकर 1500 रूपए तक वित्तीय सहायता नागरिकों को राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी.
Disabled Pension Scheme Rajasthan की पात्रता
- इस योजना के लिए शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे.
- इसके आवेदन के लिए व्यक्ति की दिव्यांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए.
- जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 60 हजार रूपए से अधिक है, वो योजना के पात्र नहीं होंगे.
- स्वाभाविक रूप से कल्पित बौने जिनकी लंबाई 3 फीट 6 इंच से कम है वो योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।
- इसके अलावा सरकारी नौकरी वाले दिव्यांग व्यक्ति इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते.
ये हैं आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- दिव्यांगजन प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राष्ट्रीयकृत बैंक खाता विवरण आधार कार्ड से लिंक
राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन ऐसे करें ?
- इसके लिए सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंटआउट निकाल लें.
- फिर आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरकर उसके साथ डाक्यूमेंट्स और आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो को फॉर्म में लगा दें.
- फिर इस फॉर्म को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा कर दें.
- कार्यालय के संबंधित अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच होने के बाद ही व्यक्ति को Disabled Pension Scheme Rajasthan का लाभ प्रदान किया जायेगा.