Rajasthan Election 2023: चुनाव में धनबल, अनावश्यक खर्च और प्रत्याशियों को लुभाने से बचाने के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार व अन्य खर्च की सीमा तय की है. यदि प्रत्याशी अधिक खर्च करता पाया गया तो उसका जवाब देना होगा. प्रत्याशियों को भी खर्च की सीमा निर्वाचन आयोग द्वारा बता दी गई है. प्रत्याशी को अपने खर्च को करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी. उसे नया बैंक खाता खोलना होगा और उसी में से चेक के माध्यम से या ऑनलाइन लेन देन करना होगा.


कोटा की 6 विधानसभा पर 63 फ्लाइंग स्क्वायर्ड टीम रखेगी नजर 
कोटा की 6 विधानसभा पर निगरानी रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने 63 टीमों का गठन किया है जो प्रत्याशी के खर्च पर नजर रखेगी. यह टीम टेंट खर्च, कुर्सी, चादर, मसंद पर होने वाले खर्च, वाहनों से लेकर खाने व चाय, नाश्ते पर होने वाले खर्च पर भी नजर रखी जाएगी. इसके साथ ही चुनाव प्रचार, सोशल मीडिया, बल्क मैसेज, झंडे, बैनर, होटल, सभा, रैली पर होने वाले खर्च समेत अन्य खर्चों पर निर्वाचन आयोग की पूरी निगाह रहेगी. प्रत्याशी को निर्वाचन आयोग को चुनाव में खर्च किए जाने वाले धन के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी. यह भी बताना होगा की धन कहा से आया.
 
खर्च किए जा रहे पैसों का निर्वाचन आयोग को देना होगा हिसाब 
निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव कराए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है. पुलिस, प्रशासन, इनकम टैक्स विभाग के साथ अन्य विभागों की टीमें भी सक्रिय है. बैंकों की निकासी पर भी विशेष रूप से नजर रखी जा रही है. खर्च किए जा रहे पैसों का निर्वाचन आयोग को हिसाब भी देना होगा. प्रत्याशी के एक-एक खर्च का रेकॉर्ड रखा जाएगा. प्रत्याशी को भी दस हजार रुपए से अधिक का खर्च आॅनलाइन या चैक से करना होगा.


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