Rajasthan Election 2023: राजस्थान में 6 नवंबर तक किए जा सकेंगे नामांकन, एक क्लिक पर पढ़ें नोमिनेशन से जुड़ी पूरी डिटेल
Rajasthan Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 5 नवंबर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे.
Rajasthan Election 2023: राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 नवंबर है. राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख 6 नवम्बर रहेगी. इस दौरान 5 नवंबर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे. नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवम्बर को की जाएगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवम्बर है.
पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवम्बर को मतदान किया जाएगा. मतगणना 3 दिसम्बर को होगी. गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रूपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करना है.
इतने लोग पहुंच पाएंगे
नामांकन के दौरान अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति है. उस दौरान पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के बाद कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं. नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा.
यह करना होगा जरूरी
अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.