Udaipur News: अकसर देखा गया है कि 18 साल होने के बाद भी कई युवा वोट नहीं डाल पाते. कोई पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है या कोई 17-18 साल के बीच उम्र का होगा है और उसे 18 के होने का इंतजार करना पड़ता है. इसका बड़ा कारण यह है कि निर्वाचन आयोग से साल में एक बार ही वोटर आईडी कार्ड बनाया जा सकता है. यानी युवा को वोट डालने के लिए अधिकृत किया जाता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है. आगामी 9 नवंबर को इसे विशेष कैंपियन के रूप में शुरू किया जाएगा. यही नहीं अभी आपत्तियां भी मांगी जाएगी.
इन तारीखों पर प्रस्तुत किया जा सकता है
आदेश में बताया गया है कि अब तक निर्वाचन आयोग से आवेदन जमा करने की तिथि 1 जनवरी है, जो साल में एक बार ही होती है. लेकिन अब हर तीन माह में युवक आवेदन कर सकते हैं. 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को युवक आवेदन कर सकते हैं. बड़ी बात यह है कि इसमें 17 साल के युवा भी आवेदन कर सकते है. उनका 18 साल होते ही वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा. इसका फायदा राजस्थान के युवाओं को मिलने जा रहा है. राजस्थान में अगले साल चुनाव है जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वोट देने का अधिकार होगा.
दिव्यांग घर बैठे दे सकेंगे वोट
निर्वाचन आयोग ने भी संशोधन कर विकलांगों के लिए आदेश जारी किया है. इसमें दिव्यांगों को अब बूथ पर जाकर वोट करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. दिव्यांग घर बैठे बैलेट पेपर से वोट कर सकते हैं जिसमें अधिकारी उनके घर जाएंगे. इतना ही नहीं, केंद्रों पर दिव्यांगों के आंकड़े भी दिखाए जाएंगे, जिसका राजनीतिक दल फायदा उठा सकते हैं. वह अपने नाम के आगे दिव्यांग शब्द भी लिख सकते हैं. इससे राजस्थान के लगभग सवा पांच लाख दिव्यांगजनों को लाभ होगा.