Udaipur : राजस्थान में यह चुनावी साल है. लोगों को सरकार की तरफ से योजनाओं का पिटारा दिया जा रहा है. इसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार सरकार की ओर से चलाई जा रही जन-कल्याण की विभिन्न योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और राज्य के बजट 2023-24 के प्रावधानों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैंप, 'प्रशासन गांवों के संग अभियान' एवं 'प्रशासन शहरों के संग अभियान' का आयोजन किया जाएगा. इन कैम्पों में लगभग 30 विभागों की ओर से अपनी भागीदारी दी जाएगी. इसके लिए हर जिला स्तर पर अधिकारियों की बैठक आयोजित की जा रही है. योजनाओं का लाभ पाने को पंजीकरण के लिए दस्तावेज जरूरी होंगे.


राहत कैंप में ये योजनाएं हैं शामिल


सरकार से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, इन शिविरों में गैस सिलेण्डर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन व मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली व कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली के रजिस्ट्रेशन व मुख्यमंत्र गारंटी कार्ड वितरण, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के रजिस्ट्रेशन व फूड पैकेट कार्ड्स वितरण, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 25 अतिरिक्त दिवस और कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन का 100 अतिरिक्त दिवस रजिस्ट्रेशन व जॉब कार्ड वितरण शामिल है.


इन योजनाओं का भी मिलेगा लाभ 


इनके साथ इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिवस रजिस्ट्रेशन व जॉब कार्ड वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वितरण) के तहत न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन प्रतिमाह के रजिस्ट्रेशन व संशोधित पीपीओ आदेश,  पालनहार योजना की बढ़ी हुई प्रतिमाह राशि 750 रुपये एवं 1500 रुपये प्रतिमाह के रजिस्ट्रेशन व संशोधित भुगतान आदेश वितरण, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 25 लाख रुपये के रजिस्ट्रेशन एवं नवीन पॉलिसी किट वितरण, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 10 लाख रुपये के रजिस्ट्रेशन के साथ नवीन पॉलिसी किट का वितरण किया जाएगा. 


योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज


शिविर में विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व पात्रजनों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए योजनावार दस्तावेज आवश्यक होंगे. इसमें गैस सिलेण्डर योजना के लिए गैस कनेक्शन नंबर व एजेंसी का नाम, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लिए बिल पर अंकित नंबर व कनेक्शन नंबर, महात्मा गांधी नरेगा के लिए जॉब कार्ड नंबर और अन्य समस्त योजनाओं के लिए जन आधार नंबर आवश्यक होंगे.


ये भी पढ़ें : Rajasthan: विधानसभा चुनाव से पहले उठने लगी आरक्षण की मांग, 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल CM गहलोत से करेगी मुलाकात