Rajasthan: राजस्थान निकाय चुनाव की तारीख का एलान, करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होगा मतदान
Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 हाल ही खत्म हुए हैं वहीं प्रदेश में अब स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तारीख का एलान हो गया है. एक विधानसभा सीट पर मतदान होना बाकी है.
Rajasthan Election 2023: राजस्थान में एक तरफ जहांअभी विधान सभा चुनाव खत्म हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है. इसके साथ ही एक विधानसभा सीट करणपुर पर पांच जनवरी को मतदान होना है. राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. मधुकर गुप्ता ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता नगरीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर अविलंब उपचुनाव सम्पन्न करवाने की हैं. इन पदों पर लंबे समय के लिए रिक्तियां नहीं रहें. उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सरल, सुगम और किफायती बनाने के लिए आयोग प्रयासरत है.
राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में 31 अगस्त 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों में नगरीय निकायों में सदस्य के 08, पंचायतीराज संस्थाओं में सरपंच के 20, पंच के 265, उप सरपंच के 24, प्रधान के 01, पंचायत समिति सदस्य के 07 पदों के उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया है. जिसके अनुसार सरपंच और पंच के उपचुनाव के लिए मतदान और मतगणना 10 जनवरी 2024 को होगी तथा उप सरपंच का चुनाव 11 जनवरी 2024 को होगा. वहीं पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए भी मतदान 10 जनवरी और मतगणना 11 जनवरी तथा प्रधान के पद के लिए चुनाव 12 जनवरी 2024 को होगा. नगरीय निकायों के सदस्यों के लिए भी मतदान 10 जनवरी को और मतगणना 11 जनवरी 2024 को होगी.
करणपुर क्षेत्र के कार्यालयों में अवकाश
श्री गंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान के दिन 5 जनवरी को अवकाश है. इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त (मार्गोपाय) विभाग ने आदेश जारी किया है. इस विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में मतदान के दिन यह अवकाश पराक्रम्य लिखित अधिनियम1881 के तहत रहेगा, ताकि मतदाता मतदान कर सकें. सामान्य प्रशासन (ग्रुप- 2) की तरफ से जारी आदेश के अनुसार ऐसे समस्त कर्मचारी और अधिकारी, जो करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं. उनको मतदान दिवस पर मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर्स) विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड और निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया गया है.
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