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Rajasthan Elections 2023: राजस्थान में चुनाव की तैयारी तेज, नजदीकी पुलिस थाने में लाइसेंसी हथियार तुरंत जमा कराने का निर्देश
Rajasthan Elections 2023: विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश जारी किए हैं.
Rajasthan Elections 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को शांतिपूर्ण और भयमुक्त कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार अपने निकट पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं. विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करने को लेकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश जारी किये हैं.
राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाने वाला भरतपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है. चुनाव प्रभावित न हो इसलिए अन्य राज्यों के अधिकारीयों के साथ बैठक कर राज्यों की सीमा पर संयुक्त नाकाबंदी कर विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर संयुक्त कार्यवाई करने का निर्णय लिया है. अन्य राज्यों की सीमा पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा अवैध हथियार और नकदी जब्त कर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है.
भरतपुर - मथुरा हाइवे पर की गई नाकाबंदी को आदर्श नाकाबंदी बनाने के लिए वहां पर टेन्ट की बैठने के लिए कुर्सी और पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी की जा रही है क्योंकि गाड़ियों में सवारियां होती है और उन्हें नीचे उतारने पर भीड़ हो जाती है जिससे गाड़ियों के तलाशी व चैकिंग ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है इसलिए आदर्श नाकाबंदी पर सभी सुविधाएं की जा रही है.
जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने आदेश जारी कर जिले के आर्म्स लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और कारतूस संबंधित पुलिस थाने पर जमा कराने को कहा गया है. जिला कलेक्टर ने बताया है कि जिन लाइसेंस धारकों को हथियार जमा कराने की छूट चाहिए वह जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को अपना आवेदन करना होगा उसके बाद स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ही हथियार जमा कराने और हथियार जमा कराने की छूट निर्णय लिया जायेगा.
इन लोगों पर नहीं होगा आदेश लागू
विधानसभा चुनाव को लेकर कराये जा रहे लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश इन लोगों पर लागू नहीं होंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया है की बैंक सुरक्षाकर्मी ,अर्द्धसैनिक बल ,सशस्त्र बल ,सिविल डिफेंस ,होमगार्ड ,सीमा सुरक्षा बल ,केंद्रीय और प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी जिन्हे चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत किये गए हो.
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