Rajasthan Fine on Officers: राजस्थान सूचना आयोग (Rajasthan Information Commission) ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के 2 अधिकारियों पर अलग-अलग मामलों में 10-10 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है. आयोग ने 3 अन्य मामलों में अधिकारियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है. आयोग ने अधिकारियों के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कानून के प्रति सरकारी मशीनरी की ये बेरुखी नागरिकों के हक और हितो पर चोट करती है.
अधिकारी को अपना पक्ष रखने के कई अवसर दिए गए
सूचना आयोग ने हनुमानगढ़ में जिला परिषद के मुख्य कर्यकारी अधिकारी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने कहा कि प्रशासन ने ढाई साल तक सूचना आवेदन की अनदेखी की है. उन्होंने कहा कि आयोग ने अधिकारी को अपना पक्ष रखने के कई अवसर दिए, लेकिन ना तो वे हाजिर हुए, ना ही अपना जवाब पेश किया.
बताया गंभीर मामला
इसी तरह बारेठ ने बीकानेर जिले में खाजूवाला के विकास अधिकारी पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. परिवादी ने आयोग में अपील पेश कर आरोप लगाया कि उन्हें विभिन्न योजनाओं में हुए विकास कार्यों की जानकारी नहीं दी जा रही है. बारेठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये गंभीर मामला है, क्योंकि 2 साल से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी अधिकारी ने सूचना आवेदन की सुध नहीं ली.
वेतन से वसूली जाएगी जुर्माने की राशि
वहीं, आयोग ने चित्तौड़गढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के जिला परिवहन अधिकारी, गंगानगर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर अलग-अलग मामलों 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की ये राशि अधिकारियों के वेतन से वसूली जाएगी.
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