Rajasthan News: अब वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 17 से ज्यादा उम्र के युवा, EC ने दिए निर्देश
मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से नए युवा मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है. जिसमें अब साल में चार बार नाम जुडवाया जा सकता है.
Jaipur News: मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से नए युवा मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इसमें 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. ऐसे युवा जो 17 वर्ष के हो चुके हैं, अब उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा. ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
अब साल में चार बार कर सकते हैं आवेदन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि यदि कोई युवा एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण करता है तो पहले उसे एक जनवरी 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इंतजार करना होता था और उस वर्ष होने वाले चुनावों में वह अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता था लेकिन अब ऐसे युवा जिस तिमाही में 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उसकी निर्धारित अहर्ता तिथि के पहले ही अपना पंजीकरण करवा सकेंगे. ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. नाम जुड़वाने की तिथि अब वर्ष में चार बार होगी. जिसमें एक अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्टूबर और एक जनवरी को इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा.
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा ?
गुप्ता ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पंजीकरण के समय आधार नंबर दे सकते हैं. जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, वे भी एक अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करवा सकते हैं. इसके लिए नया फॉर्म 6 बी भरा जाएगा. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन करने से संबंधित विभिन्न पंजीकरण फॉर्म्स को यूजर फ्रेंडली और सरल बनाया है. नए फॉर्म एक अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने एक अगस्त के पहले ही आवेदन कर दिए हैं उन्हें दोबारा नए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है .
किया जाएगा मतदाता सूची का प्रकाशन
गुप्ता ने बताया कि आयोग ने निर्वाचक नामावली के वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण की तिथि एक जनवरी 2023 निर्धारित की है. इसके पहले पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावे और आपत्तियों, मतदान केंद्रों, वोटर आईडी में दर्ज समान सूचनाएं,फोटो जैसी सभी विसंगतियों पर काम किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के पहले ही मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. ताकि 25 जनवरी को नए मतदाताओं को ईपिक कार्ड दिए जा सके .
गुप्ता ने बताया कि आयोग ने निर्वाचक नामावली के वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण की तिथि एक जनवरी, 2023 निर्धारित की है इसके पहले पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावे और आपत्तियों, मतदान केंद्रों, वोटर आईडी में दर्ज समान सूचनाएं, फोटो जैसी सभी विसंगतियों पर काम किया जाएगा उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के पहले ही मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. ताकि 25 जनवरी को नए मतदाताओं को ईपिक कार्ड दिए जा सके.