Udaipur News: राजस्थान में स्कूल खुल चुके हैं और एडमिशन प्रक्रिया चल रही है. बच्चों की पढ़ाई शुरू हो इससे पहले राज्य सरकार ने स्कूल की बाल वाहिनियों के लिए आदेश जारी किया है. जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर के पुलिस वेरिफिकेश लेकर बाल वाहिनियों में सुरक्षा के इंतजामों को जल्द पूरा करने की कहा गया है. 10 बिंदुओं के जारी हुए इन नियमों की पालना का शपथ पत्र लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास उपस्थित होना होगा. अनुमति मिलने के बाद ही वाहन का संचालन किया जा सकेगा.


हादसे रोकना मकसद 
राजसमंद जिले के डीटीओ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अभियान चलाकर उन बाल वाहिनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जारी सभी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा. जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखकर बाल वाहिनियों के बारे में जानकारी मांगी है. उन्होंने बताया कि इस आदेश को जारी करने के पीछे मकसद यह है कि बच्चे सुरक्षित रहे और दुर्घटनाओं पर लगाम लगे.



  • ये आदेश हुए जारी

  • बाल वाहिनियों के चालकों का पुलिस वेरीफिकेशन होगा, क्षमता से अधिक विद्यार्थी नहीं बैठा सकेंगे, चालक का परिचय पत्र जरूरी.

  • बाल वाहिनी के दोनों ओर स्कूल का नाम, चालक का नाम, केयर टेकर का नाम, मोबाइल नंबर व चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 अंकित करने होंगे.

  • स्कूल क्षेत्र के एसएचओ एवं बीट कांस्टेबल के नाम व मोबाइल नंबर की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर देनी होगी.

  • पार्किंग की व्यवस्था स्कूल के अंदर करने व ड्राइवर व कंडेक्टर के लाइसेंस अनिवार्य होंगे.

  • बाल वाहिनी से उतारने और चढ़ाने के लिए केयर टेकर रखना होगा.वाहन के दोनों ओर कांच के साथ ग्रिल अनिवार्य है. प्राथमिक उपचार पेटी व अग्निशमन यंत्र, जीपीएस व स्पीड गवर्नर अनिवार्यता है.

  • निजी वाहन से विद्यार्थियों को ले जाने पर रोक, ट्रैफिक पुलिस को स्कूल के खुलने एवं छुट्टी होने के समय की जानकारी.

  • प्रबंधन को बाल वाहिनियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, सुरक्षा की दृष्टि से समय-समय पर कार्यशाला कर जागरूकता लाना.

  • स्कूल में यातायात समिति का गठन करने एवं बीमा प्रदूषण जांच के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता.

  • स्कूल के वाहन, चालक, परिचालक के दस्तावेज की हर साल जांच करवानी होगी.


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