Rajasthan Old Pension Scheme: राजस्थान सरकार ने पुरानी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी. राज्य के पेंशन विभाग ने एक आदेश जारी किया. जिसमें कहा गया कि 1 जनवरी 2004 को और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 31 अक्टूबर तक पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. अधिकारियों के मुताबिक विभाग ऑनलाइन आवेदन के लिए भी प्रक्रिया ला रहा है.


हिमाचल के सीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया


विभाग के द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, जिन कर्मचारियों के पास कर्मचारी आईडी/एचओ कार्यालय आईडी नहीं है वे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा वे कर्मचारी जिनका वेतन पीआरआई-पेमैनेजर से निकाला जा रहा है और जो कई एचओ को रिपोर्ट करते हैं वो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.


इससे पहले सीएम गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना पर हिमाचल प्रदेश के सीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था. सीएम गहलोत ने कहा कि जय राम ठाकुर ने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है कि 'राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं किया गया है'.


सीएम गहलोत ने बीजेपी पर किया पलटवार


राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त और सेवानिवृत्त हुए 100 से अधिक कर्मचारियों के पेंशन मामलों का निपटारा कर दिया गया. सीएम गहलोत ने आगे कहा कि जय राम ठाकुर और बीजेपी को अपना रुख साफ करना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें बताना चाहिये कि वे पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ क्यों थे जो कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है.


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बीते सोमवार को नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ राजस्थान (एनपीएसईएफआर) के प्रतिनिधियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत पेंशन के वितरण पर चर्चा की. इसके लिए राज्य बीमा भविष्य निधि (एसआईपीएफ) की निदेशक कल्पना अग्रवाल से मुलाकात की गई.